● *कार्यशाला में घटना स्थल में फिंगरप्रिंट से संबंधित साक्ष्य को सुरक्षित रखना, गिरफ्तार व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट स्लिप तैयार करना आदि के संबंध में दिया गया प्रशिक्षण*
● *इस दौरान कार्यशाला में NAFIS का महत्व एवं उपयोग के संबंध में भी विस्तार पूर्वक दिया गया जानकारी*
सौरभ बरवाड़@बलौदाबाजार- *Criminal procedure of identification Act 2022 के अनुसार समस्त धाराओं में दर्ज अपराधों में गिरफ्तार आरोपी, संदेही, निगरानी, गुंडा बदमाशों, अज्ञात मृतकों के फिंगरप्रिंट स्लिप तैयार करना है।* वर्तमान में जिला मुख्यालय में केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना NAFIS (National Automatic Fingerprint identification system) संचालित है। उक्त तथ्यों को के तारतम्य में तथा *फिंगरप्रिंट के संबंध में जिला बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस द्वारा दिनांक 17 एवं 18.11.2024 को दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला* का आयोजन किया गया। कार्यशाला में पुलिस अधीक्षक द्वारा NAFIS का महत्व एवं उपयोग के संबंध में कार्यशाला में उपस्थित प्रतिभागियों को विस्तार पूर्वक जानकारी दिया गया, उन्होंने कहा कि *अब समस्त धाराओं में दर्ज अपराधों में फिंगरप्रिंट का एक अपना अलग महत्व है इसलिए प्रशिक्षण में सिखलाई जा रही बातों को पूरी तन्मयता के साथ सुने एवं बताई जा रही प्रक्रिया को ग्रहण* करें। कार्यशाला में प्रशिक्षक *प्रधान आरक्षक तुलेश चंद्रवंशी द्वारा घटनास्थल में फिंगरप्रिंट से संबंधित साक्ष्य को सुरक्षित करना, गिरफ्तार व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट स्लिप तैयार करना आदि के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दिया गया।* इस दौरान प्रशिक्षण कार्यशाला में विभिन्न थाना एवं चौकी पदस्थ 56 की संख्या में प्रधान आरक्षक एवं आरक्षक उपस्थित हुए।