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कमिश्नर ने रायपुर पुलिस के प्रतिवेदन पर दो और पिट एनडीपीएस प्रकरणों में निकाला जेल भेजने का आदेश

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On the report of Raipur Police, the commissioner issued an order to send two more accused to jail in NDPS cases

दो आरोपियों को कल किया भेजा गया था जेल। दर्जनों अन्य पिट एनडीपीएस के केस सुनवाई में

Ro.No - 13672/140

रायपुर, मुख्यमंत्री श्री विष्णु साय के द्वारा ड्रग पैडलर्स के खिलाफ रासुका जितना सख्त पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिया गया है। आईजी अमरेश मिश्रा और एसएसपी संतोष सिंह के निर्देश पर ऐसे दर्जनों आदतन अपराधी जो एनडीपीएस मामलों में लगातार सक्रिय हैं, उनका पिट एनडीपीएस के तहत केस बनवाया गया है और रायपुर संभाग कमिश्नर कोर्ट में कार्यवाही के लिए भेजा गया हैं। विदित हो कि पिट एनडीपीएस रासुका जितना ही कठोर कार्यवाही है।

कमिश्नर महादेव कावरे ने पिट एनडीपीएस एक्ट 1988 की धारा 10 के तहत दो आरोपियों पर सजा सुनाई है।
अजीत सिंह पिता हृदयनारायण सिंह थाना आमानाका को तीन माह के लिए और उदय जैन थाना खमतराई को छह माह की सजा दी है। कल ही दो अन्य आरोपियों बाबू उर्फ देंगा सरदार और बैशाखू थाना उरला को पिट एनडीपीएस में जेल भेजा गया था। सख्ती के पीछे मादक पदार्थों की अवैध बिक्री पर पूर्णतः रोक लगाना है। पुलिस द्वारा एनडीपीएस की आरोपियों की संपति जप्त करने की भी कार्यवाहियां भी जारी है।

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