Guidelines issued for fire safety measures in connection with the events to be held on 31 December
रायगढ़, जिला सेनानी एवं जिला अग्निशमन अधिकारी नगर सेना, रायगढ़ ने 31 दिसम्बर 2024 को जिले में विभिन्न स्थलों पर होने वाले आयोजनों को लेकर अग्नि सुरक्षा उपाय हेतु विभिन निर्देश जारी किए है। ज्ञात हो कि प्रतिवर्ष 31 दिसंबर को नए साल का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। इसे साल का आखिरी दिन माना जाता है और लोग इसे खास तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन कई जगहों पर पार्टी, गेट-टुगेदर और अन्य समारोह आयोजित किए जाते हैं।

क्या करें-
आयोजन से पूर्व लायसेंसी विद्युत ठेकेदार से विद्युत उपकरणों की स्थापना व पूर्व स्थापित उपकरणों व लोड की जांच सुनिश्चित कराएं तथा प्रकाश हेतु सुरक्षित व मानक के अनुरूप उपकरणों का प्रयोग किया जाए। आयोजन स्थल पर एक टीम का गठन किया जाए तो कार्यक्रम में आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए तथा अग्निशामक उपकरणों के उपयोग में सक्षम हो तथा भीड़ को नियंत्रित कर सके। आयोजन स्थल पर साइनेज लगा होना अनिवार्य है, जिससे कि किसी भी आकस्मिक स्थिति में लोगों को आसानी से बाहर निकाला जा सके। परिसर में आकस्मिक सेवाओं का नंबर डिस्प्ले करना अनिवार्य है। जिसमें फायर स्टेशन रायगढ़ 07762-223885 व डायर 112 तथा नजदीकी पुलिस स्टेशन का नंबर दर्ज हो। परिसर में किसी भी प्रकार के पटाखे का उपयोग न करें। आपातकालीन निकासी द्वारा चिन्हांकित करें। फायर एक्सटीग्यूशर तथा सेंड बकेट पर्याप्त मात्रा में रखे। असेम्बली प्वाइंट का चिन्हांकन करें। इमारतो, वाहनों और ज्वलनशील पदार्थों से दूर पार्क या बड़े खुले मैदान जैसे खुले स्थानों में पटाखे जलाएं। पटाखे जलाते समय संभावित आपातकालीन स्थिति के लिए पानी की बाल्ट निकट रखें। यदि आयोजन स्थल परिसर की छत है तो उसकी बाउण्ड्रीवाल 1.5 मीटर से कम ऊंची न हो।
क्या ना करें
पटाखे जलाते समय ढीले या लटकने वाले वस्त्र पहनने से बचें क्योंकि वे आसानी से आग पकड़ सकते है। ज्वलनशील पदार्थों के पास पटाखों का उपयोग ना करें, पटाखें को सूखी पत्तियों, गैस सिलेण्डर या वाहनों जैसी वस्तुओं से दूर रखें। यह सुनिश्चित करें कि पटाखें ऐसे स्थानों में न जलाए जाएं जो आग लगने की स्थिति में आपातकालीन निकास मार्ग को अवरूद्ध कर सकते है। आयोजन स्थल पर थर्माकोट, सिंथेटिक कपड़े तथा प्लास्टिक का उपयोग न किया जाए। इवेट स्नो प्रे का प्रयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाए। होटलों में आयोजन के दौरान फायर अलार्ग व स्मोक डिटेक्टर सिस्टम को बंद न करें। शासन/प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का का उल्लंघन न करें। किसी भी आयोजन में सड़क को बाधित न करें। जिससे की आपातकालीन वाहनों के संचालन में अवरोध उत्पन्न न हो। रिहायसी इलाकों में आतिशबाजी या विस्फोटक का प्रयोग न किया जाए।



