Action also taken against the father of the youth accused in the rape case of a minor
फरार आरोपी को झारखंड के गढ़वा से घरघोड़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा रिमांड पर






रायगढ़, घरघोड़ा पुलिस ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और शारीरिक शोषण के मामले में फरार चल रहे आरोपी जाफर खान के पिता सहाजुद्दीन खान (60 वर्ष), को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को संरक्षण देने वाले उसके पिता पर भी पुलिस ने कार्रवाई की है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर भेज दिया गया है।
मामला 9 मई 2024 का है, जब घरघोड़ा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बालिका के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर जांच शुरू की और अपराध क्रमांक 167/2024 धारा 363 भादंवि के तहत विवेचना की। छानबीन के दौरान 23 दिसंबर 2024 को गढ़वा, झारखंड से गुमशुदा बालिका को आरोपी जाफर खान के घर से बरामद किया गया। इस दौरान आरोपी और उसके परिजन फरार हो गए थे। बालिका की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महिला पुलिस अधिकारी द्वारा उसका बयान दर्ज कराया गया और काउंसलिंग की गई। इसके बाद पुलिस ने मामले में धारा 376(2)(ढ), 342, 34 भादंवि और पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ते हुए आरोपियों की तलाश तेज कर दी।
जांच के दौरान खुलासा हुआ कि आरोपी जाफर खान ने अपने माता-पिता की मदद से 7 मई से 22 दिसंबर तक नाबालिग को अपने कब्जे में रखा और उसका शारीरिक शोषण किया। पुलिस को मिली मुखबिर सूचना के आधार पर आरोपी के पिता सहाजुद्दीन खान (60 वर्ष), निवासी गढ़वा (झारखंड) को दबिश देकर हिरासत में ले लिया गया। प्रकरण में साक्ष्य अनुरूप धारा 342 भादवि हटाकर 344 भादवि जोड़ा गया है । आरोपी ने पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया और रिमांड पर भेज दिया गया।
एसपी श्री दिव्यांग पटेल के दिशा निर्देशन एवं एडिशनल एसपी आकाश मरकाम, एसडीओपी धरमजयगढ़ सिद्धांत तिवारी के मार्गदर्शन पर इस कार्रवाई में थाना प्रभारी घरघोड़ा रामकिंकर यादव, सहायक उपनिरीक्षक रामसंजीवन वर्मा, विल्फ्रेड मसीह और हमराह स्टाफ की अहम भूमिका रही। पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।