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मतदाता पहचान पत्र हेतु 18 प्रकार के दस्तावेज मान्य

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18 types of documents are valid for voter ID card

सौरभ बरवाड़/बलौदाबाजार-,10 फरवरी 2025/नगरीय निकाय निर्वाचन 2025 हेतु मतदाता पहचान के लिए 18 प्रकार के दस्तावेज आयोग द्वारा मान्य किये गए हैं। इनमे छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार सॉफ्टवेयर एसईसी-इआर द्वारा आंनलाइन जनरेटेड मतदाता पहचान पर्ची, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदाय किया गया मतदाता परिचय पत्र, बैंक/डाकघर फोटोयुक्त पासबुक, पासपोर्ट, पेन कार्ड, आधार कार्ड, राज्य/केन्द्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्थानीय निकाय द्वारा उनके अधिकारी एवं कर्मचारियो को जारी किया गया फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना (स्मार्ट) कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस,स्वतंत्रता सेनानी फोटोयुक्त पहचान-पत्र, केन्द्रीय अथवा राज्य माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा जारी दसवी एवं बारहवी की फोटीयुक्त अकसूची, बार कौशिल द्वारा अधिवक्ताओं को जारी फोटोयुक्त परिचय पत्र, फोटोयुक्त दिव्यागता प्रमाण-पत्र, छत्तीसगढ शासन द्वारा जारी फोटोयुक्त वैध राशन कार्ड, महाविद्यालय अथवा विद्यालय द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान-पत्र एवं फोटोयुक्त शस्त्र लायसेंस मान्य होगा।

Ro.No - 13259/133

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