Home Blog सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना कोई नया नलकूप पेयजल के लिए...

सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना कोई नया नलकूप पेयजल के लिए खनन नहीं किया जा सकेगा

0

No new tube well can be dug for drinking water without the prior permission of the competent authority

10 मई से 31 जुलाई तक रायगढ़ जिला जलाभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित

Ro.No - 13259/133

नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नलकूप खनन हेतु संबंधित क्षेत्र के एसडीएम से लेनी होगी अनुमति

नियमों के उल्लंघन करते पाए जाने पर संंबंधित व्यक्ति या एजेंसी के ऊपर होगी कार्रवाई

रायगढ़, कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी ने ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु छ.ग.पेयजल परिरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रायगढ़ संपूर्ण जिले को 10 मई 2025 से 31 जुलाई 2025 तक जलाभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। उक्त अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत रायगढ़ जिले में उपरोक्त अवधि में सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना कोई नलकूप पेयजल अथवा पेयजल के अलावा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए खनन नहीं किया जा सकेगा। लेकिन शासकीय एजेंसी जैसे-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को संपूर्ण जिले में तथा नगर पालिक निगम, नगर पालिक परिषद एवं नगर पंचायतों को केवल पेयजल हेतु अपने नगरीय निकाय की सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में नलकूप खनन हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें केवल इस अवधि में खनन कराये गये नलकूपों की जानकारी प्राधिकृत अधिकारी को भेजना होगा। उक्त अनुक्रम में नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नलकूप खनन हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से विधिवत अनुमति की आवश्यकता होगी। जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत नलकूप खनन हेतु अनुमति की आवश्यकता होगी।

कलेक्टर श्री चतुर्वेदी द्वारा जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत नलकूप खनन हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए एसडीएम को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। इनमें रायगढ़ एवं पुसौर के तहत आने वाले क्षेत्र के लिए एसडीएम रायगढ़, खरसिया के लिए एसडीएम खरसिया, घरघोड़ा एवं तमनार के तहत आने वाले क्षेत्र के लिए एसडीएम घरघोड़ा, धरमजयगढ़ के तहत आने वाले क्षेत्र के लिए एसडीएम धरमजयगढ़ एवं लैलूंगा क्षेत्र के लिए एसडीएम लैलूंगा को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। उक्त प्राधिकृत अधिकारी अपने-अपने कार्य क्षेत्र में छ.ग.पेयजल परिरक्षण अधिनियमों में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार नलकूप खनन आवश्यक होने पर अनुमति प्रदान करने की कार्यवाही करेंगे। यदि किसी व्यक्ति या एजेंसी द्वारा उक्त अधिनियम के उल्लंघन में नलकूप खनन करना पाया जाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here