Shop at Chakradhar Nagar Chowk sealed for violating rules, warrant executed due to fear of attachment
रायगढ़। नियमों की अनदेखी करने और निगम के नोटिस कोई प्रतिक्रिया नहीं देने के कारण आज गुरुवार को चक्रधर नगर चौक स्थित मुख्यमंत्री स्वालंबन योजना के अंतर्गत संचालित दुकान न. दो को नगर निगम ने सील कर दिया । निगम कमिश्नर श्री बृजेश सिंह क्षत्रिय के निर्देशानुसार चक्रधर नगर चौक स्थित मुख्यमंत्री स्वालंबन योजना के अंतर्गत दुकानें संचालित है जिसमें दुकान न. दो के संचालक छोटेलाल केवट पिता परसराम केवट के द्वारा विगत कई वर्षों का किराया राशि जमा नहीं किए जाने पर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 175 की उपधारा 1 के अनुसार वारंट जारी कर दुकान को सील कर दिया गया।

वहीं दूसरी ओर वार्ड क्रमांक 45 भगवानपुर रोड़ में एमएसपी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा विगत दो वर्षों का संपत्ति कर बकाया राशि 2लाख 40 हजार 8 सौ 59 रुपए जमा नहीं किया गया था। जिसे कुर्की के डर से आज उक्त राशि को एमएसपी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जमा किया गया । वहीं वार्ड नंबर 45 भगवानपुर रोड़ में 2323-24 2024-25 के
दो संपत्ति करदाता आलोचन गुप्ता पिता परमानंद गुप्ता कुल राशि 1लाख 31हजार 490 रुपए दुसरा श्रीमती सुमन केडिया पति अनिल केडिया संपत्ति कर कुल राशि 1 लाख 98हजार 967रुपए वसूल किया गया। उक्त करदाताओं को नगर निगम अधिनियम की धारा 175 उपधारा एक के तहत कुर्की वारंट जारी किया गया था । आज राजस्व विभाग की टीम के द्वारा उक्त वारंट का निष्पादन किया गया ।
निगम के राजस्व वसूली की टीम में राजस्व निरीक्षक हरिकेश्वर लकड़ा, देवेश चंदेल, मकरध्वज मालाकार , रोहित मिर्रे,राजस्व उप निरीक्षक प्रदीप पटेल, सहायक राजस्व निरीक्षक पीर मोहम्मद , नागेंद्र सिंह ठाकुर, आशीर्वाद सिंह, मनमोहन सिदार शामिल थे।




