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बांधापाली महिला के अंधे कत्ल का खुलासा: पुलिस की तत्परता से सुलझा मामला

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Bandhapali woman’s blind murder revealed: The case was solved due to the promptness of the police

हत्या कर फरार हुए एक आरोपी को पुलिस ने रायपुर और दूसरे को बांधापाली से पकड़ा

Ro.No - 13672/140

हत्या में महिला की साड़ी का किया गया इस्तेमाल, पुलिस ने जप्त किये कई अहम सबूत

रायगढ़ — थाना छाल क्षेत्र के ग्राम बांधापाली में 10 जून को हुई एक महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने गुत्थी सुलझाते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस सनसनीखेज हत्या की जानकारी प्रेस कांफ्रेंस में दी गई, जहां बताया गया कि मृतिका रमिला कंवर की गला घोंटकर हत्या की गई थी और इस काम में उसी की साड़ी का इस्तेमाल किया गया था।

घटना की जानकारी के अनुसार, 10 जून को बांधापाली बादीपारा निवासी श्रीमति रमिला कंवर (30 वर्ष) का शव उसके कमरे में संदिग्ध अवस्था में पाया गया। मृतिका की साड़ी का एक छोर उसके गले में गांठ के रूप में बंधा था, जिससे परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। दूसरे दिन सूचना मिलते ही थाना प्रभारी छाल निरीक्षक मोहन भारद्वाज अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव व घटनास्थल का निरीक्षण किया। 12 जून को शॉट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि गला घोंटने से दम घुटने के कारण महिला की मौत हुई है। पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध अप.क्र. 133/2025 धारा 103(1) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की।

जांच में सामने आया कि मृतिका का गांव के ड्राइवर अनिमिष वैष्णव उर्फ सूरज उर्फ बिट्दु से बातचीत होती थी, जो घटना के बाद से फरार था। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के निर्देश और एसडीओपी खरसिया प्रभात पटेल के मार्गदर्शन में टीआई छाल मोहन भारद्वाज के नेतृत्व में टीमों का गठन कर संदेही की पतासाजी शुरू हुई। संदेही अनिमिष वैष्णव की पतासाजी में पुलिस टीम लग गई किन्तु अनिमिष वैष्णव न मोबाइल का उपयोग कर रहा था न ही घरवालों के संपर्क में था, अब पुलिस ने उसके साथी ड्रायवरों से एक एक कर पूछताछ की और उन्हें टीआई ने व्यक्तिगत नंबर देकर संदेही के संपर्क करने पर सूचना देने अपना मुखबीर बनाये और रणनीति कारगर साबित हुई पुलिस को मिले एक संदिग्ध नंबर के लोकेशन पर टीम रायपुर रवाना हुई और संदेही अनिमिष वैष्णव को रायपुर में पकड़ा गया जिसने पूछताछ में गांव के ही बुधवाराम सिदार के साथ 10 जून की रात महिला की साड़ी से गला घोंटकर हत्या करने की बात कबूल की।

पुलिस ने बुधवाराम को भी तुरंत गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने बताया कि घटना वाले दिन शाम को साथ खाये-पीये तब अनिमिष वैष्णव ने बुधवाराम को महिला के घर जाने की जानकारी दी थी, अनिमिष वैष्णव पहले महिला के घर पहुंचा थोड़ी देर बाद बुधवाराम भी आ गया । दोनों को देखकर महिला डर गई और उनके गलत नीयत को भांप कर शोर मचाने की कोशिश की, जिस पर पहले उसका मुंह दबाया गया और फिर महिला के किसी को घटना बता देने के भय से दोनों ने मिलकर महिला का उसी के साड़ी से गला घोंटकर हत्या कर दिये फिर फरार हो गये । पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हसिया का हत्था सहित अन्य सबूत बरामद किए हैं। बुधवाराम शुरू में पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता रहा, लेकिन तकनीकी व भौतिक साक्ष्यों के सामने सच्चाई उजागर हो गई। मामले में बीएनएस की धारा 3(5)BNS भी जोड़ी गई है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया गया है।

आरोपी

(1) अनिमिष वैष्णव उर्फ सूरज उर्फ बिट्दु पिता श्री विजय दास वैष्णव उम्र 26 वर्ष साकिन बांधापाली थाना छाल जिला रायगढ़ (छ.ग)
(2) बुधवा राम सिदार पिता स्वर्गीय अर्जुन सिंह सिदार उम्र 55 साल साकिन बांधापाली थाना छाल जिला रायगढ़

इस खुलासे में निरीक्षक मोहन भारद्वाज, उप निरीक्षक मदन पाटले, प्रधान आरक्षक शंकर सिंह क्षत्री, शंभू पांडे, गोविंद बनर्जी, हरेंद्र पाल जगत, भगवती लक्ष्मे और महेंद्र पांडे की प्रमुख भूमिका रही।

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