Home Blog प्रधानपाठक तत्काल निलंबन

प्रधानपाठक तत्काल निलंबन

0

Immediate suspension of Principal

रायपुर / जिला बालोद के डौण्डी विकासखंड स्थित शासकीय प्राथमिक शाला चिपरा के प्रधानपाठक श्री सरजूराम ठाकुर को विद्यालय में मदिरा पान करते पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई जिला शिक्षा अधिकारी श्री पी.सी. मरकले द्वारा की गई।

Ro.No - 13672/140

श्री मरकले ने बताया कि 24 जून को प्रधानपाठक श्री ठाकुर को विद्यालय के अपने कक्ष में मदिरा पीते हुए पाया गया। इस कृत्य से न केवल विभाग की गरिमा को ठेस पहुंची है, बल्कि उनका यह कृत्य शिक्षक जैसे मर्यादित पद की गंभीर अवहेलना भी है।

विकासखंड शिक्षा अधिकारी, डौण्डी द्वारा इस मामले में अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गई थी। जांच उपरांत यह स्पष्ट हुआ कि प्रधानपाठक का व्यवहार छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम (1), (2), (3) का स्पष्ट उल्लंघन है और इसे गंभीर कदाचार की श्रेणी में रखा गया। इस आधार पर श्री ठाकुर को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, डौण्डी, जिला बालोद निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here