Home Blog  ग्राम कोठीकुंडा में घरेलू विवाद पर मारपीट, जोबी पुलिस ने चार आरोपियों...

 ग्राम कोठीकुंडा में घरेलू विवाद पर मारपीट, जोबी पुलिस ने चार आरोपियों को गैर जमानतीय धाराओं पर कार्रवाई कर रिमांड पर भेजा

0

Fight over domestic dispute in village Kothikunda, Jobi police took action against four accused under non-bailable sections and sent them on remand

रायगढ़– पुलिस चौकी ज़ोबी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कोठीकुंडा में पारिवारिक रंजिश को लेकर एक महिला के पति पर टांगी से हमला करने का मामला दर्ज कराई । पीड़ित की पत्नी श्रीमती सुकमति साहू की शिकायत पर जोबी चौकी पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम मसनिया कला सक्ती निवासी श्रीमती सुकमति साहू (45 वर्ष) ने पुलिस चौकी जोबी में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह तिहारू साहू की दूसरी पत्नी है। दिनांक 07 जुलाई 2025 को वह अपने पति तिहारू साहू के साथ मोटरसाइकिल से ग्राम कोठीकुंडा होते हुए मसनिया कला जा रही थी। जब वे बेटे विकास साहू के घर के सामने पहुंचे, उसी दौरान तिहारू की पहली पत्नी जानकी साहू ने रास्ते में लंबा बांस रखकर मोटरसाइकिल रोक दी और गंदी-गंदी गालियां देने लगी। उसके साथ उसकी बहन भी थी, जो मिलकर तिहारू साहू से धक्का-मुक्की करने लगी।
इसी दौरान बेटा विकास साहू और तिहारू का साला भुनेश्वर साहू मौके पर पहुंचे और उन्होंने भी मां-बहन की अश्लील गालियां देते हुए मारपीट शुरू कर दी। विकास ने हाथ में पकड़े धारदार टांगी से तिहारू साहू पर हमला कर दिया, जिससे उसके आंख के ऊपर, भुजा, जांघ और पैर में गंभीर चोटें आईं।
घटना की लिखित सूचना पर चौकी प्रभारी उप निरीक्षक लक्ष्मी नारायण राठौर ने तत्काल धारा 118(1), 126(2), 296, 3(5) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध क्रमांक 373/2025 पंजीबद्ध कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया और उन्हें न्यायालय प्रस्तुत कर रिमांड पर भेजा गया।
गिरफ्तार आरोपी –
1. विकास साहू पिता तिहारू साहू उम्र 23 वर्ष, निवासी कोठीकुंडा
2. भुनेश्वर साहू पिता तेस्स राम उम्र 38 वर्ष, निवासी तिउर, थाना खरसिया
3. जानकी साहू पति तिहारू साहू उम्र 45 वर्ष, निवासी कोठीकुंडा
4. जया साहू पति दिलीप साहू उम्र 33 वर्ष, निवासी भागोड़ीह, थाना खरसिया (वर्तमान पता तिउर)
पुलिस द्वारा समय पर की गई त्वरित कार्रवाई से आरोपियों को पकड़ा गया और मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़ित को प्राथमिक उपचार दिलाकर आगे की विधिक प्रक्रिया अपनाई जा रही है।

Ro.No - 13672/140

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here