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भाटापारा पोहा मिलर्स की बिक्री रकम, धोखाधड़ी कर स्वयं उपभोग कर धोखाधड़ी करने वाले 02 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार

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Ro.No - 13672/140

● *आरोपियों द्वारा 429 टन 69 किलोग्राम पोहा की बिक्री रकम ₹1,70,27,960 रकम की, की गई धोखाधड़ी*

 

● *आरोपियों द्वारा मिलर्स के खाते की उक्त रकम को उपभोग करते हुए शेयर मार्केट में लगाकर किया गया धोखाधड़ी*

 

सौरभ बरवाड़/भाटापारा- प्रार्थी सुशील सबलानी निवासी मातादेवालय वार्ड भाटापारा द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि पोहा मुरमुरा निर्माता कल्याण समिति भाटापारा के कुल 20 व्यापारियों द्वारा माह अप्रैल 2025 के पूर्व से अलग-अलग तिथियों में भाटापारा के व्यापारियों के द्वारा पोहा संगठन समिति द्वारा नियुक्त ब्रोकर (दलाल) प्रीतम मंधानी एवं यश बलानी निवासी भाटापारा को अपने-अपने पोहा मिलों से पोहा बिक्री हेतु ब्रोकर (दलाल) को दिया गया था, जो दलाल आरोपी प्रीतम मंधानी एवं यश बलानी द्वारा अपने फर्म के माध्यम से *खरीद कर पोहा को अलग-अलग राज्य तथा स्थानीय व्यापारियों को बिक्री किया गया है। व्यापारियों से बिक्री की गई 429 टन 69 किलोग्राम पोहा की बिक्री रकम ₹1,70,27,960 प्राप्त हो जाने के बाद भी आरोपियों द्वारा मिलर्स को उक्त बिक्री रकम भुगतान नहीं किया गया है। रकम भुगतान करने हेतु कहने के बाद भी बिक्री रकम वापस कर रहा हूं कहकर टालमटोल* किया जा रहा है।

 

मिलर्स द्वारा अपने स्तर पर इसकी जांच करने पर दोनों आरोपियों द्वारा पोहा बिक्री की उक्त रकम को स्वयं उपभोग करना पाया गया है। इस प्रकार *आरोपी प्रीतम मंधानी एवं यश बलानी द्वारा अपना कारोबार के दौरान पोहा व्यापारियों के द्वारा बिक्री हेतु की गई पोहा को बिक्री करने के उपरांत व्यापारिक शर्तों का निर्वहन ना करते हुए बेईमानी पूर्वक उक्त पोहा बिक्री राशि को अपने निजी उपयोग करना* पाया गया। कि रिपोर्ट पर थाना भाटापारा ग्रामीण में अपराध क्रमांक 475/2025 धारा 316(5),3(5) बीएनएस का प्रकरण पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया है।

 

प्रकरण में *पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता के कुशल निर्देशन में थाना भाटापारा ग्रामीण पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी प्रीतम मंधानी एवं यश बलानी को हिरासत में लिया गया*, जिससे पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा एक साथ मिलकर पोहा मिलर्स द्वारा दी गई पोहा की बिक्री रकम को स्वयं उपभोग करते हुए शेयर मार्केट में लगाकर खर्च करते हुए, व्यापारियों के सांथ धोखाधड़ी करना स्वीकार किया गया है । कि प्रकरण में दोनों आरोपियों को आज दिनांक 23.07.2025 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जा रही है। प्रकरण विवेचना में है।

 

आरोपियों का नाम

1. प्रीतम मंधानी उम्र 30 वर्ष निवासी मातादेवालय वार्ड भाटापारा थाना भाटापारा (शहर)

2. यश बलानी उम्र 24 वर्ष निवासी माता देवालय वार्ड भाटापारा थाना भाटापारा (शहर )

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