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वन विभाग की बड़ी कार्रवाई-करंट से हाथी की मौत मामले में छह और आरोपी गिरफ्तार, कुल संख्या 16 पहुंची

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Forest Department takes major action: Six more accused arrested in elephant electrocution case, total reaches 16

रायगढ़, रायगढ़ वनमंडल के अंतर्गत वन परिक्षेत्र तमनार के ग्राम केराखोल की राजस्व भूमि में गत दिनों एक हाथी की विद्युत प्रवाहित तार के संपर्क में आने से हुई मौत के मामले में वन विभाग ने निर्णायक कार्रवाई करते हुए छह और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस प्रकार अब तक इस प्रकरण में कुल 16 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। घटना 19-20 अक्टूबर 2025 की दरम्यानी रात की है, जब एक हाथी की मृत्यु बिजली के करंट से हो गई थी। विभाग द्वारा इस मामले को गंभीरता से लेते हुए वन अपराध प्रकरण क्रमांक पी.ओर.आर./4781/17 दिनांक 20.10.2025 के तहत वन्यप्राणी अधिनियम 1972 की धारा 9, 51 एवं संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था।
जांच के दौरान प्रारंभिक रूप से 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। इसी कड़ी में 12 नवम्बर को वन विभाग की विशेष टीम ने अन्य छह आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। गिरफ्तार व्यक्तियों को माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, घरघोड़ा, जिला रायगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार आरोपियों में ग्राम केराखोल के निवासी रामचरण पिता भंवर सिंह राठिया, जयलाल पिता सिदार राठिया, श्रवण कुमार पिता भगेश्वर राठिया, गोविंद पिता हंसराम राठिया, करमसिंह पिता भगतराम राठिया और मकुंद पिता चैतराम राठिया शामिल हैं।

Ro.No - 13672/140

वनमंडलाधिकारी रायगढ़ ने बताया कि वन्यजीवों की सुरक्षा में लापरवाही या अवैध विद्युत प्रवाह जैसी गतिविधियां गंभीर अपराध की श्रेणी में आती हैं। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा ऐसी घटनाओं पर शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई गई है और दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है, ताकि भविष्य में इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। वन विभाग ने साथ ही आम नागरिकों से अपील की है कि वे वन्यजीव संरक्षण में सक्रिय सहयोग करें तथा किसी भी अवैध गतिविधि या संदेहास्पद परिस्थिति की सूचना तत्काल विभाग को दें, जिससे वन्यजीवों की सुरक्षा और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखा जा सके।

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