
सौरभ बरवाड़@भाटापारा- मामले का विवरण इस प्रकार है कि तिहारू मांडे पिता स्व0 रामू माण्डे उम्र 66 साल साकिन दरचुरा थाना सिमगा का दिनांक 28.12.2023 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज करायी 27.12.2023 को अपने घर ताला लगाकर अपने बेटे के घर सोने चला गया था कि दिनांक 28.12.2023 को सुबह घर वापस आया तो देखा कि घर का ताला टूटा हुआ है व कमरे मे लगे ताला टूटा कर वही पर पड़ा है घर मे रखे सोने चांदी के जेवर व नगदी को कोई अज्ञात चोर के द्वारा चोरी कर ले गया है कि रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 443 / 2023 धारा 457,380 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया विवेचना दौरान मुखबीर की सूचना पर मनीष डहरे उर्फ कोंदा उर्फ मनेश्वर निवासी दरचुरा मिलने पर हिरासत मे लेकर पूछताछ करने पर चोरी करना स्वीकार करते हुए बताया कि गांव के राकी उर्फ शशांक घृतलहरे एवं साहिल के साथ मिलकर प्रार्थी के घर में चोरी कर पैंसा को आपस में बांट लेना बताया जिस पर मनीष डहरे उर्फ कोंदा उर्फ मनेश्वर निवासी दरचुरा को न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया तथा अन्य आरोपी की पता तलाश दौरान मुखबीर की सूचना पर आरोपी रॉकी उर्फ शशांक घृतलहरे निवासी दरचुरा का पता तलाश कर हिरासत में लेकर पुछताछ करने पर जुर्म स्वीकार किया तथा चोरी के 3000 रूपये को गांव के राकेश घृतलहरे को देना बताने पर राकेश घृतलहरे को हिरासत में लेकर पुछताछ किया जो जुर्म स्वीकार किये । मामले में एक अन्य आरोपी फरार है जिसका पता तलाश किया जा रहा है। दोनो आरोपियों को आज दिनांक 26.01.2024 को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
02 आरोपी का नाम
01. रॉकी उर्फ शशांक घृतलहरे पिता रूपउ घृतलहरे उम्र 24 वर्ष साकिन दरचुरा थाना सिमगा
02. दद्दू उर्फ राकेश घृतलहरे पिता बाबूराम घृतलहरे उम्र 28 वर्ष साकिन दरचुरा थाना सिमगा
सम्पूर्ण कार्यवाही निरीक्षक परिवेश तिवारी थाना प्रभारी सिमगा के मार्गदर्शन सउनि एस0के0कुरैशी आर.बब्बू साहू, अरविंद कौशिक तथा समस्त थाना स्टाफ का विशेष योगदान है ।