• अपराध क्रमांक 52/2024 धारा 294,323,506,327,34 भादवि के आरोपीयों को किया गया गिरफतार
• *आरोपीयों को ज्युडिशियल रिमाण्ड पर मान. न्यायालय पेश किया गया।*
सौरभ बरवाड़@भाटापारा-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार झा द्वारा जिला के सभी थाना प्रभारी को लंबित अपराधों में त्वरित कार्यवाही करने एवं आरोपी को गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया है कि अति0 पुलिस अधीक्षक हरिश यादव एंव अनुविभागीय अधिकारी पुलिस भाटापारा आशीष अरोरा के दिशा निर्देश और मार्गदर्शन पर निरीक्षक योगिताबाली खापर्डे के नेतृत्व में *अपराध क्र. 52/2024 धारा 294,323,506, 327,34 भादवि के 02 आरोपीयान को गिरफ्तार करने में मिली सफलता।*
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी मुकेश कुमार तलरेजा दिनांक 26/01/2024 को शाम करीबन 06/45 बजे अपने मो. सा. से अपने बीमा आफिस मुंशी इस्माइल वार्ड भाटापारा जा रहा था, तभी दो ब्यक्ति मेरी मोटरसाइकिल को रूकवाकर, बोले की तुम हम लोगों को गाली गलौच किए हो कहकर माँ बहन की अश्लील गाली गलौच कर जान से मारने के धमकी देते हुये शराब पीने के लिए पैसा मांगते हुए मेरे पास रखे बैग को छीनने की कोशिश किए तो, मै बचाव बचाव करके आवाज लगाया, तो दोनों ब्यक्ति मुझे हाथ मुक्का लात से मार पीट कर जमीन मे गिरा दिए। आस पास के लोग मेरे आवाज को सुनकर आए तो दोनों ब्यक्ति अपने मो. सा.को चालू कर भाग गए, कि रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना मे लिया गया। विवेचना दौरान घटना स्थल का नक्शा एंव प्रार्थी गवाहों के कथन के आधार पर आरोपियों को पूछताछ किया जो अपराध धारा का घटित करना पाए जाने पर आज दिनांक दिनाक समय -30/01/2024 के 13/00,13/30 बजे विधिवत गिरफ्तार किया गया है।
*आरोपीयान का नाम*
01. पीताम्बर यदु ऊर्फ भूपेन्द्र यदु पिता बनाफर यदु उम्र 23 वर्ष
02. श्याम सुन्दर ऊर्फ गोलू पिता हरक राम यदु उम्र 22 वर्ष
दोनों निवासी बलभद्र वार्ड भाटापारा थाना भाटापारा शहर