Cousin attacked with a weapon due to mutual enmity, absconding accused in police custody
रायगढ़, जूटमिल थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मिडमिडा डीपापारा में आपसी रंजिश के चलते चचेरे भाई पर चाकूनुमा हथियार से हमला कर फरार हुए आरोपी को जूटमिल पुलिस ने आज गिरफ्तार कर गैर जमानती धाराओं में कार्रवाई करते हुए न्यायिक रिमांड पर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। घटना को लेकर पीड़िता श्रीमती संतोषी चौहान पति अशोक चौहान उम्र 40 वर्ष द्वारा दिनांक 6 नवंबर 2025 को थाना जूटमिल में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें बताया गया था कि उसी दिन शाम को उनके पति अशोक चौहान को रिश्ते के देवर प्रहलाद चौहान द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर मां-बहन की अश्लील गालियां दी जा रही थीं। विरोध करने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी देते हुए अपने हाथ में रखे धारदार वस्तु से नाक व पेट की ओर वार कर गंभीर चोट पहुंचाई।
महिला के लिखित आवेदन पर थाना जूटमिल में आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 394/2025 धारा 296, 351(2), 115(2) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान घायल अशोक चौहान का मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिसमें एक्स-रे एवं सीटी स्कैन कराने की सलाह दी गई। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में धारा 118(1) बीएनएस जोड़ी गई। घटना के बाद से आरोपी फरार चल रहा था, जिसे आज मुखबीर सूचना पर गिरफ्तार किया गया। आरोपी प्रहलाद चौहान पिता जयपाल चौहान उम्र 37 वर्ष निवासी मिडमिडा थाना जूटमिल रायगढ़ के मेमोरेंडम पर सब्जी छीलने वाला पीलर (छिलनी) जब्त किया गया, जिससे उसने वार करना स्वीकार किया। आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल वारंट पर जेल दाखिल किया गया। इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी जूटमिल निरीक्षक श्री प्रशांत राव के नेतृत्व में पुलिस टीम में शामिल प्रधान आरक्षक खिरेन्द्र जलतारे और हमराह स्टाफ की अहम भूमिका रही।




