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बिना अनुमति नहीं कर सकेंगे ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग,करने पर होगी बड़ी कार्रवाई

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RO NO - 12784/135  

*कलेक्टर चंदन कुमार ने जारी किया आदेश*

 

सौरभ बरवाड़@बलौदाबाजार-,1 फरवरी 2024/विद्यार्थियों की पढ़ाई एवं परीक्षा, वृद्धजनों,निःशक्तजनो, रोगियों आदि की बाधा एवं लोक शांति को ध्यान में रखते हुए कोलाहल अधिनियम- 1985 की धारा 04 एवं धारा 05 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कलेक्टर चंदन कुमार ने जिला बलौदाबाजार- भाटापारा की सीमा के अंतर्गत बिना लिखित पूर्वानुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग को आगामी आदेश तक प्रतिबंधित किया है।माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन कमांक 72/98 (सी) ऑफ 1998 एवं सिविल अपील कमांक 3735 ऑफ 2005 में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु दिये गये निर्देश तथा छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के पत्र कमांक एफ 04-07/2015/32 दिनांक 28. दिसंबर 2015 में दिये गये निर्देश के अनुपालन में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने एवं मल्टी टोंड हॉर्न, प्रेशर हॉर्न Multi toned horns/pressure horns के साथ-साथ डी.जे. के विरूद्ध जप्तीकरण की कार्यवाही किये जाने तथा सम्यक जांच एवं जागरूकता अभियान चलाने हेतु निम्नांकित अधिकारियों का दल गठित किया जाता है- जिसमेें संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी,संबंधित कार्यपालिक दण्डाधिकारी,संबंधित थाना प्रभारी, संबंधित मुख्य नगरपालिका अधिकारी,नगरीय निकाय शामिल होंगे।गठित दल अपने-अपने थाना क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 एवं ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) (संशोधित) नियम, 2010 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित कराते हुए समय-समय पर स्थल निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे तथा कृत कार्यवाही से प्रतिसप्ताह अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी बलौदाबाजार को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

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