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भाटापारा ग्रामीण पुलिस द्वारा शासकीय कार्य में बाधा पहुचाने वाले लोगो पर कार्यवाही

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Ro No- 13028/187

02* मामले में 03 आरोपीयान गिरफतार*

03*आरोपीगण के कब्जे से डण्डा एवं पत्थर जप्त*

04* आरोपीगण को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया*

 

सौरभ बरवाड़@भाटापारा- अनुविभागीय अधिकारी पुलिस भाटापारा आशीष अरोरा भाटापारा के मार्गदर्शन मे थाना प्रभारी थाना भाटापारा ग्रामीण सुश्री सुसंता लकड़ा के कुशल नेतृत्व में थाना भाटापारा ग्रामीण के अपराध क्र. 91/2024 धारा 294,506,323,332,186,353, 34 भादवि के आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया ।

नाम आरोपीयान-

01 तुलाराम ध्रुव उर्फ मंगलुध्रुव पिता जतुराम ध्रुव उम्र 23 साल पता ग्राम खोलवा

02-राजेश ध्रुव उर्फ मनीराम ध्रुव पिता गोपाल ध्रुव उम्र 33 साल पता ग्राम खोलवा

03- कुनाल झा उर्फ कुन्नु पिता अमीत झा उम्र 22 साल पता ग्राम खोलवा थाना भाटापारा ग्रामीण

 

थाना सुहेला के अपराध क्र. 46/2024 धारा 363 भादवि के अपहृता एवं उसके संदेही को पत्ता तलाश हेतु हमराह स्टाप के ग्राम खोलवा रवाना किया गया था। प्रार्थी एवं उक्त स्टाफ द्वारा नियमानुसार ग्राम खोलवा में जाकर पता तलाश किया जा रहा था, कि इस दौरान तुलाराम ध्रुव, राजेश ध्रुव उर्फ मनीराम ध्रुव, कुनाल झा उर्फ कुन्नु द्वारा पूछताछ नही कर सकते हो, बोलकर मां बहन की गंदी गंदी गाली गलौज कर जान से मार डालेंगे, इन लोग को पकड़ो जाने नहीं देगें बोलकर डंडा व पत्थर से मारपीट कर चोट पहुंचाया है और नाबालिग बालिका का पता तलाश में बाधा पहुंचाया है। शासकीय कार्य न करने के लिए भयकारित कर धमकी देते हुए बल का प्रयोग किया है । प्रार्थी के लिखित रिपोर्ट पर धारा सदर के तहत अपराध पजीवद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान प्रार्थी एवं गवाह का कथन लिया गया। आरोपीगण को थाना लाकर पूछताछ किया गया एवं धारा 27 सा0 अधि. के तहत मेमोरेंडम कथन लिया गया। मुताबिक मेमोरेडम कथन के घटना में उपयोग किये डंडा व पत्थर को आरोपियों के कब्जा से बरामद किया गया है। आरोपीगण के विरूद्ध धारा सदर के तहत अपराध सबूत पाए जाने से विधिवत दिनांक 06/02 2023 को गिर. कर आरोपीगण को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है ।

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