Home Blog नशीली कैप्सूल तस्करी गिरोह का एक और सदस्य गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपी...

नशीली कैप्सूल तस्करी गिरोह का एक और सदस्य गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर एनडीपीएसी एक्ट में भेजा जेल

0

Another member of the drug capsule smuggling gang has been arrested; police arrested the accused and sent him to jail under the NDPS Act.

रायगढ़, । तमनार थाना क्षेत्र में नशे के अवैध कारोबार पर लगातार शिकंजा कसते हुए पुलिस ने प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी करने वाले गिरोह के एक और फरार आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। इस कार्रवाई के साथ ही स्पास्मो प्रॉक्सीवॉन प्लस कैप्सूल की अवैध बिक्री के नेटवर्क का एक और महत्वपूर्ण सिरा पुलिस के हाथ लगा है।

Ro.No - 13672/140

की शुरुआत 22 जनवरी 2026 को हुई थी, जब तमनार पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक बिना नंबर की बजाज पल्सर मोटरसाइकिल से लैलूंगा की ओर से मिलूपारा की तरफ प्रतिबंधित नशीली कैप्सूल बिक्री हेतु ले जा रहा है। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम गठित कर मिलूपारा–कोड़केल मार्ग पर घेराबंदी की गई। कुछ ही देर में मुखबिर के बताए हुलिए के अनुसार मोटरसाइकिल सवार को रोककर पूछताछ की गई, जिसने अपना नाम निलमणी गुप्ता पिता स्व. प्रेमलाल गुप्ता उम्र 30 वर्ष निवासी बिजना थाना तमनार जिला रायगढ़ बताया। एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों से अवगत कराते हुए विधिवत तलाशी लेने पर मोटरसाइकिल के हैंडल के भीतर रखी प्लास्टिक पन्नी से 36 पत्ते स्पास्मो प्रॉक्सीवॉन प्लस (प्रत्येक पत्ता 8 कैप्सूल, कुल 288 कैप्सूल) बरामद किए गए।

पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि इनमें से 6 पत्ते उसके स्वयं के थे, जबकि शेष 30 पत्ते ग्राम लिबरा निवासी सुनील बेहरा के थे। उसने बताया कि सुनील बेहरा द्वारा लैलूंगा थाना क्षेत्र के ग्राम राजपुर निवासी विकास यादव के फोनपे खाते में 6000 रुपये भेजकर ये कैप्सूल मंगाए गए थे, जिन्हें विकास यादव से प्राप्त कर चोरी-छिपे नशे के लिए बिक्री की जा रही थी। पुलिस ने मौके से करीब 3294 रुपये कीमत के कैप्सूल, घटना में प्रयुक्त बिना नंबर की बजाज पल्सर एनएस 125 मोटरसाइकिल (कीमत लगभग 95 हजार रुपये) तथा एक मोटोरोला मोबाइल फोन (कीमत लगभग 20 हजार रुपये) जब्त किया। कुल जब्ती की अनुमानित कीमत 1,18,284 रुपये बताई गई है।
इस प्रकरण में थाना तमनार में अपराध क्रमांक 11/2026 धारा 21(सी), 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत निलमणी गुप्ता, कैप्सूल मंगाने वाले सुनील बेहरा ग्राम लिबरा तथा सप्लायर विकास यादव ग्राम राजपुर थाना लैलूंगा के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई थी। गिरफ्तार आरोपी निलमणी गुप्ता को पहले ही न्यायिक रिमांड पर भेजा जा चुका है।

विवेचना के दौरान फरार चल रहे आरोपी सुनील बेहरा पिता प्रेम सागर निवासी ग्राम लिबरा को आज 25 जनवरी 2026 को तमनार थाना प्रभारी कमला पुसाम के नेतृत्व में गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उसने अपने साथी निलमणी गुप्ता के साथ मिलकर स्पास्मो नशीली प्रतिबंधित टैबलेट मंगवाकर क्षेत्र में चोरी-छिपे बिक्री करने की बात स्वीकार की। आरोपी सुनील बेहरा को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस अन्य आरोपी विकास यादव की तलाश में जुटी है और नशे के इस नेटवर्क से जुड़े हर कड़ी तक पहुंचने के लिए कार्रवाई लगातार जारी है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here