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बिना अनुमति चक्काजाम करने वालों पर रायगढ़ पुलिस की सख्ती,मार्ग जाम कर प्रदर्शन करने वाले पर 03 नामजद समेत 15 लोगों पर थाना में अपराध दर्ज

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Raigarh police crack down on those staging road blockades without permission; 15 people, including three named, have been booked for blocking roads and demonstrating.

🚨 सराईपाली-गेरवानी मार्ग जाम कर प्रदर्शन करने वाले पर 03 नामजद समेत 15 लोगों पर पूंजीपथरा थाना में अपराध दर्ज

Ro.No - 13672/140

🚨 सराईपाली साप्ताहिक बाजार के पास मुख्य मार्ग बाधित कर रोकी गई वाहनों की आवाजाही, आमजन को हुई परेशानी

🚨 एसडीएम घरघोड़ा, थाना प्रभारी पूंजीपथरा व पुलिस टीम पहुंची मौके पर, प्रदर्शनकारियों को समझाइश देकर जाम हटाया

🚨 बस चालक की रिपोर्ट पर भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में मामला दर्ज, जल्द आरोपियों की गिरफ्तार और वैधानिक कार्यवाही

🚨 एसएसपी शशि मोहन सिंह का सख्त संदेश — “बिना अनुमति धरना, रैली और चक्काजाम करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई”

रायगढ़ । रायगढ़ पुलिस अब असंवैधानिक तरीकों से रैली, प्रदर्शन, चक्का जाम करने वालों पर सख्ती से निपटेगी । कल ग्राम सराईपाली साप्ताहिक बाजार के पास सराईपाली-गेरवानी मुख्य मार्ग पर बिना प्रशासनिक अनुमति लोक मार्ग बाधित कर चक्काजाम करने के मामले में पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को समझाइश दी। वहीं आमजन को परेशानी में डालकर सड़क जाम करने के मामले में वैधानिक कार्रवाई शुरू की गई है।

जानकारी के अनुसार दिनांक 06 मार्च 2026 को ग्राम सराईपाली साप्ताहिक बाजार के पास कुछ ग्रामीणों द्वारा बिना प्रशासनिक अनुमति मुख्य मार्ग को अवरुद्ध कर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई थी। चक्काजाम की सूचना मिलते ही एसडीएम घरघोड़ा, थाना प्रभारी तमनार, नायब तहसीलदार तमनार तथा पूंजीपथरा व तमनार पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों की मांगों को सुना और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक पहल करने की बात कही। साथ ही प्रदर्शनकारियों को स्पष्ट रूप से बताया गया कि बिना अनुमति लोक मार्ग को बाधित करना विधि विरुद्ध है और इस प्रकार के कृत्यों पर प्रशासन एवं पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। प्रशासन व पुलिस ने चक्का जाम समाप्त कर कर वाहनों का आवागमन प्रारंभ कराया।

➡️ चक्काजाम पर हुये एफआईआर का विवरण-

इसी दौरान स्थानीय प्लांट के बस चालक ने थाना पूंजीपथरा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 06 मार्च 2026 की सुबह वह रायगढ़ से रूपानाधाम स्टील प्लांट सराईपाली के कर्मचारियों को बस से प्लांट छोड़ने जा रहा था। जब बस सराईपाली साप्ताहिक बाजार के पास पहुंची तो सराईपाली निवासी पंकज प्रधान, ईश्वर किसान, संदीप भोय उर्फ पप्पू तथा 10 से 15 अन्य लोगों ने सड़क जाम कर रास्ता बाधित कर दिया और किसी भी वाहन को आने-जाने से रोक दिया, जिससे राहगीरों और कर्मचारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मामले में थाना पूंजीपथरा में 03 नामजद आरोपियों समेत 10-15 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 31/2026 धारा 126(2), 191(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी और अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

➡️ यह भी जाने-

धरना, रैली, प्रदर्शन अथवा सांकेतिक आंदोलन के लिए प्रशासनिक अनुमति लेना अनिवार्य है, किन्तु बिना अनुमति सड़क जाम कर प्रदर्शन करने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जो कानून के विरुद्ध होने के साथ-साथ आमजन के लिए असुविधा, परेशानी का कारण बनती हैं। रायगढ़ पुलिस ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

एसएसपी शशि मोहन सिंह का सख्त संदेश —
सभी नागरिकों को संवैधानिक तरीकों से अपनी मांगों को रखने का अधिकार है, किन्तु बिना अनुमति रैली, धरना-प्रदर्शन या चक्काजाम जैसी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी।

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