रायगढ़, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नवीन एवं मौजूदा उद्यमियों को बैंक के माध्यम से क्रेडिट लिंक्ड पूंजी सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। योजना के तहत पात्र प्लांट एवं मशीनरी में निवेश की लागत का 35 प्रतिशत, अधिकतम 10 लाख रुपये तक की सब्सिडी का प्रावधान है।
योजना में हितग्राही को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं का अंशदान करना होगा, जबकि शेष राशि बैंक ऋण के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। 18 वर्ष से अधिक आयु के उद्यमी योजना के लिए पात्र होंगे। योजना के अंतर्गत वनोपज आधारित खाद्य उत्पाद, चना-मुर्रा, भुजिया, पेठा, पापड़, आचार, बड़ी, नमकीन, मिक्चर, बेकरी, राईस मिल, कोदो मिल, पोहा मिल, आटा चक्की एवं मसाला उद्योग सहित विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों को लाभ दिया जा सकता है।

इच्छुक हितग्राही http://pmfme.mofpi.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड एवं बैंक पासबुक आवश्यक दस्तावेज हैं। योजना की विस्तृत जानकारी के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़ से संपर्क किया जा सकता है। इस संबंध में अन्य विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय मुख्य महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़ में संपर्क कर सकते है।



