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CJP प्रोटेस्ट: दीपके-रांका और सौरव दास को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस शर्त के साथ किया रिहा !

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दिल्ली। CJP के फाउंडर अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को रविवार को बड़ी राहत मिली. दिल्ली कैंट की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इन तीनों को रिहा करने का आदेश दिया है. दिल्ली पुलिस की टीम तीनों को लेकर मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुई थी. इस मामले पर CJP की प्रतिक्रिया आई है. CJP की लीगल हेड रत्ना सिंह ने कहा कि तीनों को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने छोड़ने का आदेश दिया है. इसके अलावा कोर्ट ने शर्त के साथ जमानत दी है.

 

“रत्ना सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि” – एक साल तक शांति भंग न हो इस शर्त पर जमानत दी है. इससे पहले रत्ना सिंह ने जानकारी दी थी कि मजिस्ट्रेट कोर्ट में अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका की पेशी होनी है. उन्हें शनिवार (10 अक्तूबर 2026) को दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकलने से पहले ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया था.

https://x.com/whattalawyer/status/2109000671240622194

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