रायगढ़, विकासखंड पुसौर अंतर्गत ग्राम पंचायत नावापारा-ब के सचिव श्री सुदर्शन कर्ष को शासकीय कार्यों में लापरवाही बरतने पर निलंबित कर दिया गया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायगढ़ श्री अभिजीत बबन पठारे ने यह आदेश जारी किया है।
प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार, श्री कर्ष द्वारा कार्यालयीन आदेश का पालन नहीं करने, कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं देने, समीक्षा बैठकों में शासकीय योजनाओं एवं पंचायत के कार्यों की संतोषजनक जानकारी प्रस्तुत नहीं करने तथा कार्यप्रणाली में सुधार नहीं करने के मामले सामने आए। साथ ही, उच्चाधिकारियों के आदेश-निर्देशों की अवहेलना और पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने पर उन्हें प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया। उक्त कृत्य को छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम, 1998 के विपरीत मानते हुए छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम, 1999 के नियम 4 के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई है। निलंबन अवधि में श्री कर्ष का मुख्यालय जनपद पंचायत पुसौर निर्धारित किया गया है। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।



