Shock to AAP leader Satyendar Jain, Supreme Court asked him to surrender immediately, bail rejected, now he will have to go to jail, will celebrate Holi in lockup…
मनी लॉन्ड्रिंग केस में आप नेता सत्येंद्र जैन को आज यानी सोमवार को बड़ा झटका लगा है। देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट से अर्जी खारिज होने के बाद आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री को तत्काल सरेंडर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट से सत्येंद्र जैन ने सरेंडर के लिए वक्त मांगा था लेकिन अदालत ने यह मांग भी नहीं मानी। अब उन्हें सोमवार शाम सरेंडर करना होगा।
जमानत नामंजूर, अब जाना होगा जेल
आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत की गुहार लगाई थी। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बेल नामंजूर करते हुए जैन को तुरंत सरेंडर करने को कहा है। उन्हें सोमवार शाम को ही जेल जाना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ से जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और पंकज मिथल ने फैसला सुनाया है। सत्येंद्र जैन के वकील ने शीर्ष अदालत से कहा कि मेरे मुवक्किल फिजियोथैरिपी से गुजर रहे हैं इसलिए उन्हें सरेंडर करने में समय लग सकता है। अदालत की पीठ ने इसे न मानते हुए उन्हें तुरंत सरेंडर करने को कहा गया है।
क्या है मामला
दरअसल, साल 2018 में ईडी ने इस मामले में सत्येंद्र जैन से पूछताछ की थी. दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने 22 मई 2022 में उनकी गिरफ्तारी का विरोध भी किया था. इसके बाद 26 मई 2023 में सत्येंद्र जैन को खराब स्वास्थ्य के आधार पर जमानत मिल गई थी. तब से वह इलाज करा रहे हैं और जेल से बाहर हैं. आप नेता जैन के खिलाफ CBI ने 2017 में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन ऐक्ट के तहत एफआईआर फाइल की थी. इस एफआईआर में सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया था. एफआईआर के मुताबिक, मनी लॉन्ड्रिंग चार कंपनियों के जरिये की गई, जो सीधा सत्येंद्र जैन से जुड़ी हैं.