सौरभ बरवाड़@बलौदाबाजार-,4 अप्रैल 2024/कलेक्टर के एल चौहान निर्देश पर विधान सभा निर्वाचन 2023 के दौरान निर्वाचन कार्य हेतु अधिग्रहित वाहनों के ऐसे मालिक जिन्होनें अपना वाहन किराया प्राप्त नहीं किये है। वे एक सप्ताह के भीतर कार्यालयीन समय में वाहन से संबंधित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर वाहन किराया की राशि जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त कर सकते है। तथा उक्त अवधि के उपरांत प्राप्त दावों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा एवं अवितरित राशि शासन को समर्पित कर दिया जायेगा। तत्पश्चात संबंधित वाहन मालिक को वाहन किराया राशि का भुगतान नहीं होने की स्थिति में इस कार्यालय की कोई जवाबदारी नहीं होगी।
Ro.No - 13259/133
