Big relief to Kejriwal, Goa Court rejected FIR, Kejriwal had given statement that take money from everyone and give votes to brooms.

दिल्ली शराब घोटाला केस में आरोपी दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल को एक और बड़ी राहत मिली है। मामला गोवा विधानसभा चुनाव 2017 से जुड़ा है। चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल ने एक बयान दिया था, जिससे लोग भड़क गए थे। उनके खिलाफ गोवा पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज करवाई गई थी, जिसे कोर्ट ने आज खारिज कर दिया। 7 साल बाद केस में फैसला आया है और तिहाड़ जेल में कैद AAP अध्यक्ष केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। दरअसल, गोवा में चुनाव के दिनों में केजरीवाल ने बयान दिया था कि पैसे सबसे ले लो और वोट झाड़ू को देना। इस बयान की उस समय विरोधियों ने काफी आलोचना की थी।
जानकारी के मुताबिक, दिल्ली के सीएम पर यह मामला लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और रिश्वतखोरी से संबंधित भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 171 (ई) के तहत दर्ज किया गया था. नवंबर में न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने उन्हें समन भी जारी किया था. AAP ने 2017 और 2022 मेंगोवा विधानसभा चुनाव लड़ा था. 2017 में पार्टी को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी, जबकि 2022 में उसने दो सीटों पर जीत दर्ज की थी.



