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मोबाइल को लेकर हुए विवाद में लकड़ी के पट्टे से पीट-पीटकर पत्नी की हत्या, वारदात में प्रयुक्त लकड़ी का पट्टा जप्त

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  • धरमजयगढ़ के मस्जिदपारा में महिला की हत्या का 48 घंटे में खुलासा, आरोपी पति गिरफ्तार
  • आरोपी का रहा है क्रिमीनल रिकार्ड, धरमजयगढ़ पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर        न्यायिक रिमांड पर भेजा गया

16 जुलाई, रायगढ़ एसएसपी श्री शशि मोहन के दिशा निर्देशन पर धरमजयगढ़ पुलिस ने मस्जिदपारा में झाड़ियों के बीच बोरी से ढके मिले महिला के शव के सनसनीखेज मामले का 48 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए मृतिका के पति मोहब्बत चौहान को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। विवेचना में सामने आया कि मोबाइल फोन को लेकर हुए विवाद के बाद आरोपी ने लकड़ी के चौड़े पट्टे से पत्नी की बेरहमी से पिटाई की, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। घटना में प्रयुक्त लकड़ी का पट्टा भी पुलिस ने आरोपी के मेमोरेंडम पर बरामद कर लिया है।

प्रकरण के अनुसार 13 जुलाई 2026 को धरमजयगढ़ थाना क्षेत्र के मस्जिदपारा स्थित प्रतीक चौवड़ा के बाड़ी परिसर में झाड़ियों के बीच प्लास्टिक की बोरी से ढका 48 वर्षीय राजकुमारी चौहान का शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय निवासी हमीद बक्स द्वारा दी गई सूचना पर मर्ग कायम कर जांच प्रारंभ की गई। जांच में पता चला कि मृतिका और उसका पति मोहब्बत चौहान पिछले लगभग एक वर्ष से प्रतीक चौवड़ा के यहां रहकर देखरेख एवं काम करते थे। दोनों शराब के आदी थे तथा आरोपी अक्सर शराब के नशे में पत्नी के साथ मारपीट करता था। गवाहों ने बताया कि 12 जुलाई की रात लगभग 11 बजे पति-पत्नी के बीच जोरदार विवाद और मारपीट की आवाजें सुनाई दी थीं। अगले दिन शाम मोहल्ले के बच्चों ने बाउंड्री के भीतर झाड़ियों में बोरी से ढका शव देखा, जिसकी पहचान मृतिका के पुत्र लालजीत चौहान ने अपनी मां राजकुमारी चौहान के रूप में की। घटना के बाद से आरोपी घर से फरार था।

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शव परीक्षण एवं शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चिकित्सक ने मृतिका के हाथ-पैर, शरीर के अन्य हिस्सों तथा बाईं कनपटी पर किसी ठोस वस्तु से गंभीर चोट पहुंचने, अत्यधिक रक्तस्राव एवं रक्तस्राव रुक जाने के कारण मृत्यु होना बताते हुए इसे हत्यात्मक प्रकृति का बताया। घटनास्थल निरीक्षण, पंचनामा, गवाहों के कथनों तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 188/2026 में धारा 103(1) एवं 238(बी) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की।

विवेचना के दौरान फरार आरोपी मोहब्बत चौहान को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। आरोपी ने अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि उसकी पत्नी ने उसका की-पैड मोबाइल किसी के यहां गिरवी रख दिया था। 12 जुलाई की रात मोबाइल के संबंध में पूछने पर जब पत्नी ने सही जानकारी नहीं दी तो उसने गुस्से में लकड़ी के चौड़े पट्टे से उसकी पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। आरोपी के मेमोरेंडम के आधार पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त लकड़ी का पट्टा भी बरामद कर लिया।

गिरफ्तार आरोपी मोहब्बत चौहान, पिता स्व. प्यासराम चौहान, उम्र 47 वर्ष, निवासी ग्राम डगभौना थाना कापू, हाल मुकाम मस्जिदपारा वार्ड क्रमांक 06, धरमजयगढ़, जिला रायगढ़ है। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति का है तथा पूर्व में अपने ससुर की हत्या के मामले में जेल जा चुका है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अनिल सोनी एवं एसडीओपी धरमजयगढ़ श्री सिद्दांत तिवारी के मार्गदर्शन में की गई इस कार्रवाई में थाना प्रभारी धरमजयगढ़ निरीक्षक राजेश जांगड़े, प्रशिक्षु उप निरीक्षक शिवम कोंगरे, एएसआई मंजु मिश्रा, एएसआई गंगाराम भगत, एएसआई राम संजीवनी वर्मा, प्रधान आरक्षक प्रकाश गिरी, आरक्षक ललित राठिया एवं महिला आरक्षक ज्योति यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह का संदेश

“घरेलू हिंसा या पारिवारिक विवाद के नाम पर किसी भी प्रकार की हिंसक वारदात को रायगढ़ पुलिस गंभीरता से लेती है। हत्या जैसे जघन्य अपराध करने वाले आरोपियों के विरुद्ध त्वरित जांच कर उन्हें कानून के समक्ष लाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।”

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