Hearing on NEET paper leak case in Supreme Court, Government admitted that paper was leaked, next hearing on NEET exam on Thursday
NEET-UG 2024: चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने नीट मामले की सुनवाई की. जिसमें सीजेआई ने सख्त टिप्प्णी करते हुए कहा, यदि परीक्षा की शुचिता नष्ट हो जाए तो पुनः परीक्षा का आदेश देना पड़ता है. सुप्रीम कोर्ट ने NTA, केंद्र और CBI को बुधवार, 10 जुलाई को शाम 5 बजे हलफनामा दाखिल करने को कहा. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 11 जुलाई के लिए टाल दी.
दोषियों की पहचान नहीं कर पा रहे हैं, तो देना होगा दोबारा परीक्षा का आदेश
‘नीट-यूजी 2024’ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर हम दोषियों की पहचान करने में असमर्थ हैं तो दोबारा परीक्षा का आदेश देना होगा. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यदि प्रश्न पत्र लीक सोशल मीडिया के जरिए प्रसारित किया गया है तो दोबारा परीक्षा कराने का आदेश देना होगा.
यह साफ है कि प्रश्नपत्र लीक हुआ है: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने नीट मामले में सुनवाई करते हुए कहा, यह साफ है कि प्रश्नपत्र लीक हुआ है. यदि प्रश्नपत्र टेलीग्राम, व्हाट्सऐप और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से लीक होता है, तो यह जंगल की आग की तरह फैलता है. सुप्रीम कोर्ट ने नीट से पूछा कि पेपर लीक रोकने के लिए क्या करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम प्रश्न पत्र लीक के लाभार्थियों की संख्या जानना चाहते हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है.
क्या है मामला?
पांच मई 2024 को नीट यूजी की परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें 571 शहरों के 4,750 परीक्षा केंद्रों पर लगभग 23 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इस परीक्षा का परिणाम आने के बाद, प्रश्न पत्र लीक समेत कई अनियमितताओं के आरोपों के कारण ये विवाद के घेरे में आ गई। मामले की जांच सीबीआई के हाथ में है और मामला SC में भी चल रहा है, जिस पर अगली सुनवाई गुरुवार को होनी है। नीट पेपर लीक का मामला सड़क से लेकर संसद तक गरमाया हुआ है। मामले की जांच में एजेंसियां जुटी हुई हैं। इसको लेकर कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए। परीक्षा में गड़बड़ी के संबंध में अदालतों में भी कई मामले दायर किए गए। मामले की जांच में बिहार, गुजरात समेत कई जगहों से कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं।