”Make sure to get birth and death registration done”
सौरभ बरवाड़/बलौदाबाजार-,23 नवंबर 2024/जिला बलौदाबाजार भाटापारा में जन्म-मृत्यु पंजीयन का कार्य जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम 2023 छ.ग. जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2001 के तहत किया जा रहा है. जिसके अंतर्गत प्रत्येक जन्म एवं मृत्यु की घटना का पंजीयन 21 दिवस के भीतर निःशुल्क कराया जा सकता है। 21 दिवस के पश्चात विलंबित पंजीयन हेतु निर्धारित शुल्क जमा कर ग्राम पंचायतों, नगरीय निकायों से जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है। जन्म-मृत्यु पंजीयन संशोधन अधिनियम 2023 के अधिसूचना दिनांक 1 अक्टूबर 2023 के पश्चात् जन्म प्रमाण पत्र जन्म तिथि के प्रमाणन हेतु एकमात्र दस्तावेज के रूप में मान्य है। जन्म-मृत्यु पंजीयन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पंजीयन किया जा रहा है।
कलेक्टर एवं अति.मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) के द्वारा अपील किया गया है कि जिले में प्रत्येक जन्म एवं मृत्यु की घटना का पंजीयन अवश्य करायें। जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र की वैधानिक मान्यता एवं उपदेयता सभी सरकारी एवं गैर सरकारी दस्तावेज में किया जा सकेगा।





