High security registration plate will be installed in all categories of motor vehicles registered before 1 April 2019
रायगढ़, छ.ग.राज्य में 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्युरिटी रजिस्ट्रीकरण प्लेट लगाने के संबंध में परिवहन विभाग एवं निजी कंपनी के मध्य अनुबंध निष्पादन की कार्यवाही गई है। संबंधित कंपनी द्वारा रायगढ़ जिला अंतर्गत आरटीओ कोड सीजी 13 में हाई सिक्युरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह इस्टालेशन की कार्यवाही किए जाने हेतु निविदा प्राप्त हुई है। जिसके लिए वाहन के प्रकार अनुसार निर्धारित शुल्क तय किया गया है। उक्त शुल्क राशि का भुगतान ऑनलाईन माध्यम से वेंडर को किया जाएगा।
जिला परिवहन अधिकारी, रायगढ़ ने जानकारी देते हुए बताया कि वाहनों पर हाई सिक्युरिटी रजिस्ट्रीकरण प्लेट लगाने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जाएगी। जिनमें ऑटोमोबाइल डीलरों द्वारा छ.ग.राज्य 01.04.2019 के पूर्व पंजीकृत मोटर वाहनों पर हाई सिक्युरिटी रजिस्ट्रीकरण प्लेट (आवश्यक तीसरी पंजीकरण प्लेट सहित)प्रत्येक इस्टालेशन हेतु 100 रुपये अतिरिक्त चार्ज के साथ लगाया जाएगा। घर पहुंच सेवा हेतु अतिरिक्त राशि देय होगा। 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत सभी श्रेणी के मोटर वाहनों के लिए वाहन स्वामी को हाई सिक्युरिटी रजिस्ट्रीकरण प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। सभी ऑटो मोबाइल डीलर अपने परिसर में मौजूदा वाहनों पर हाई सिक्युरिटी रजिस्ट्रीकरण प्लेट लगाने की सुविधा प्रदान करेंगे। हाई सिक्युरिटी रजिस्ट्रीकरण प्लेट हेतु 120 दिन यानि 19 मार्च 2025 के भीतर जल्द से जल्द केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम/ नियम में दिए गए नियमानुसार सभी वाहनों पर हाई सिक्युरिटी रजिस्ट्रीकरण प्लेट लगाने की कार्यवाही की जाए, ताकि पेनाल्टी से बचा जा सके। हाई सिक्युरिटी रजिस्ट्रीकरण प्लेट के संबंध में छ.ग.परिवहन विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं होने पर मोटरयान अधिनियम एवं नियमों में विहित प्रावधान अनुसार जुर्माना किया जाएगा। वाहनों पर हाई सिक्युरिटी रजिस्ट्रीकरण प्लेट लगाने एवं अन्य कार्यवाही हेतु वेबसाईट https://cgtransport.gov.in पर लॉगिन किया जा सकेगा। इस संबंध में अन्य विस्तृत जानकारी के लिए जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय, रायगढ़ में संपर्क कर सकते है।