10 shops including SBI ATM sealed for big defaulters who did not pay rent
लगातार की जा रही कार्यवाही अबतक 20 संस्थान सील

रायगढ़। निगम कमिश्नर श्री बृजेश सिंह क्षत्रिय द्वारा शुक्रवार को राजस्व बाजार शाखा की समीक्षा बैठक ली गई थी। बैठक में निगम की दुकानों के किराया वसूली पर चर्चा की गई। इसमें बड़े बकायादार के संस्थानों को सील करने के निर्देश दिए गए, जिसके तहत शनिवार को दो एसबीआई एटीएम सहित 10 दुकान को निगम की टीम द्वारा सील की गई।
कमिश्नर श्री बृजेश सिंह क्षत्रिय द्वारा राजस्व वसूली की लगातार समीक्षा की जा रही है। समीक्षा के दौरान उन्होंने बड़े बकायादार दुकान जिनके द्वारा वर्षों से किराया जमा नहीं किया गया है, उनके संस्थाओं को सील करने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। निर्देश के तहत निगम की टीम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। शनिवार को अवकाश होने के बावजूद निगम की राजस्व टीम द्वारा मिनी स्टेडियम कॉम्लेक्स के एसबीआई एटीएम के दो एवं दुकान क्रमांक 18, कबीर चौक के 5 और कोतरा रोड के 2 दुकानों को सील किया गया। इसमें कबीर चौक के दुकान क्रमांक 01 बकाया 62981 रूपए, दुकान क्रमांक 01 बकाया 90328 रुपए, दुकान क्रमांक 13 बकाया 61371 रुपए, दुकान क्रमांक 15 बकाया 139599 रुपए, दुकान क्रमांक 17 बकाया 40463 को सील किया गया। इसी तरह कोटरा रोड के दुकान क्रमांक 31 एवं 33 बकाया 10900 रुपए, मिनी स्टेडियम स्थित दुकान क्रमांक 5 एवं 6 जिसमें एसबीआई एटीएम संचालित था बकाया 841630 रुपए एवं मिनी स्टेडियम के दुकान क्रमांक 18 साहू पान सेंटर बकाया 20160 रुपए था, जिनको पूर्व में नोटिस जारी कर किराया जमा करने के लिए कहा गया था, लेकिन इसके बाद भी दुकान संचालकों द्वारा किराया जमा नहीं किया गया। इसपर आज निगम की टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए एसबीआई एटीएम सहित सभी 10 दुकान को सील किया गया। कार्रवाई के दौरान राजस्व निरीक्षक श्री हरिकेश्वर लकड़ा, श्री मकरध्वज मालाकार, सहायक राजस्व निरीक्षक श्री आशीर्वाद सिंह, श्री नागेंद्र सिंह, श्री पीर मोहम्मद उपस्थित थे।
अब तक 20 दुकान सील
निगम की टीम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। पूर्व में पेट्रोल टंकी सहित 10 दुकानों को सील किया गया था। इसी तरह आज एसबीआई एटीएम सहित 10 दुकानों को सील किया गया। इस तरह अब तक 20 दुकानों पर सीलिंग की कार्रवाई की गई। कमिश्नर श्री क्षत्रिय ने बड़े बकायादार दुकानदार एवं संपत्तिकर दाताओं के विरुद्ध कुर्की एवं सील करने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।