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स्कूल का फर्नीचर बेचने के मामले में प्रभारी प्राचार्य निलंबित

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Principal in charge suspended for selling school furniture

सौरभ बरवाड़/बलौदाबाजार-, 8 अक्टूबर 2025/स्कूल का फर्नीचर बेचने के मामले में शासकीय उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय टुण्डरा के प्रभारी प्राचार्य रमेशर बंजारे को संचालक लोक शिक्षण द्वारा निलंबित कर दिया गया है।

Ro.No - 13672/140

प्राप्त जानकारी के अनुसार शासकीय उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय टुण्डरा के प्रभारी प्राचार्य रमेशर बंजारे के विरूद्ध शाला प्रबंधन एवं विकास समिति की सहमति से विद्यालय के टेबल-बेंच (फर्नीचर) को निजी विद्यालयों को बेच देने के संबंध में ग्रामवासियों के द्वारा विरोध एवं दिनांक 13.09.2025 को विकासखंड शिक्षा अधिकारी कसडोल को दूरभाष प्राप्त मौखिक शिकायत पर जिला शिक्षा अधिकारी बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा तहसीलदार टुण्डरा, विकास खंड शिक्षा अधिकारी कसडोल, सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी कसडोल, विकासखंड स्त्रोत समन्वयक कसडोल तथा संकुल समन्वयक टुण्डरा, नरघा एवं कुम्हारी के द्वारा स्थल में निरीक्षण एवं जांच करायी गयी। स्थल निरीक्षण एवं जांच में शाला के प्रभारी प्राचार्य रमेशर बंजारे द्वारा निजी विद्यालयों को शाला के उपयोगी टेबल-बेंच (फर्नीचर) ज्ञान अमृत विद्याालय टुण्डरा को 67 नग टेबल-बेंच एवं धाविका पब्लिक स्कूल शिवरीनारायण जिला-जांजगीर चांपा को 40 नग शाला प्रबंधन एवं विकास समिति द्वारा अनुशंसा करके बेचने में श्री बंजारे की संलिप्तता पाये जाने से प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया। प्रभारी प्राचार्य के उक्त कृत्य को पदीय उत्तरदायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता माना गया जो छतीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 का उल्लंघन है।परिणामस्वरूप रमेशर बंजारे, प्रभारी प्राचार्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1) (क) के प्रावधान अनुसार तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बलौदाबाजार-भाटापारा नियत किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

 

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