Rape accused gets 10 years rigorous imprisonment, Nyaji Khan Additional Public Prosecutor Bhatapara
सौरभ बरवाड़@भाटापारा- थाना भाटापारा ग्रामीण क्षेत्र के हाल निवासी अभियुक्त नंदकुमार उर्फ नंदू यादव को पीड़िता के घर मे घूसकर उसकी इच्छा के विरुद्ध तथा सम्मति के बिना उसके पहने कपड़े को उतारकर उसके साथ जबरदस्ती बलात्संग करने एवं किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में अपर सत्र न्यायाधीश भाटापारा शेख अशरफ ने 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं आर्थिक दण्ड से दंडित किया।
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अपर लोक अभियोजक भाटापारा न्याजी खान ने इस प्रकरण के बारे मे बताया कि पीड़िता ने लिखित आवेदन इस आशय का थाना मे प्रस्तुत किया था कि दिनांक 17-11-2021 को दोपहर करीब 1.30 बजे वह घर में अकेले थी उसका पति गाँव का बर्दी चराने गया था, उसके सास व ससुर खेत गए थे तब ग्राम कोसमंदा घर में अकेली पाकर उसका डेढ़सास का पति आरोपी नंदू यादव ने घर अंदर घूसकर जबरदस्ती उस पलंग में पटक कर उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया और किसी को बताने पर जान सहित मार डालने की धमकी दिया। बर्दी चराकर उसका पति वापस आया तो उसे पीड़िता द्वारा घटना के बारे में बताया गया तथा अपने माता-पिता को बताने सलाह मशवरा करने के बाद दिनांक 20-11-2021 को लिखित मे रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
पीड़िता की लिखित रिपोर्ट के आधार पर थाना भाटापारा ग्रामीण के विवेचना अधिकारी जगसिंह ठाकुर द्वारा एफ आई आर दर्ज कर गवाहों के कथन लेख, जप्ती आदि घटना की विवेचना पूर्ण कर चालान न्यायालय के समक्ष पेश किया।
न्यायालय में सभी गवाहों के कथन लेखबद्ध किया गया तथा अपर लोक अभियोजक न्याजी खान ने अंतिम बहश में ऐसे अपराध के लिए आरोपी को कठोर दंड दिये जाने का निवेदन किया ताकि कोई भी आरोपी इस प्रकार का अपराध न करें । अपर सत्र न्यायाधीश भाटापारा शेख अशरफ द्वारा प्रकरण की गंभीरता, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और गवाहों का परिशीलन करते हुए आरोपी नंदकुमार उर्फ नंदू यादव को धारा 376 भा. द. सं. में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपये अर्थदंड तथा धारा 450 में 07 वर्ष कठोर कारावास एवं 500/- रुपये अर्थदंड एवं धारा 506 में 02 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रुपये की सजा से दंडित किया।