Home Blog महिला पर लोहे के हसिया से प्राणघातक हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार

महिला पर लोहे के हसिया से प्राणघातक हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार

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Accused who launched a deadly attack on a woman with an iron sickle arrested.

🚨 घरघोड़ा पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी को भेजा न्यायिक रिमांड पर

Ro.No - 13672/140

🚨 आपसी पुराने विवाद में पति ने महिला पर किया था हमला

🚨 हिंसक घटनाओं पर रायगढ़ पुलिस सख्त, दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई : एसएसपी शशि मोहन सिंह

रायगढ़, एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह के दिशा-निर्देशन में घरघोड़ा पुलिस ने महिला पर प्राणघातक हमला करने वाले आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। घायल महिला और आरोपी तुलेश्वर चौहान प्रेम विवाह कर पति-पत्नी की तरह साथ रहते थे और घटना का कारण आपसी पुराना विवाद बताया जा रहा है।

जानकारी के अनुसार प्रार्थी संतोष दास महंत पिता मंगल दास महंत उम्र 32 वर्ष निवासी तेंदूभाठा थाना घरघोड़ा ने थाना घरघोड़ा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी सास श्रीमती संतोषी महंत वर्ष 2011 में तुलेश्वर चौहान निवासी जोंगरा जिला सक्ती से प्रेम विवाह कर उनके साथ रह रही थी। दोनों हाल ही में तेंदूभाठा स्थित उनके घर में मकान निर्माण कार्य में सहयोग करने आए थे।

रिपोर्ट के अनुसार 12 मार्च 2026 की रात करीब 11 बजे गांव के पड़ोसी ने फोन कर संतोष महंत को सूचना दी कि तुलेश्वर चौहान ने झगड़े के दौरान सब्जी काटने वाले लोहे के हसिया (परसूल) से संतोषी महंत के गर्दन और ठुड्डी पर वार कर दिया है। परिजनों ने महिला को घरघोड़ा अस्पताल पहुंचाये, सूचना पाकर संतोष अस्पताल पहुंचा जहां देखा गया कि उसकी सास संतोषी के गर्दन, ठुड्डी और दोनों हाथ की उंगलियों में गंभीर चोट लगी थी और खून निकल रहा था।

घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि पुरानी बात को लेकर आरोपी तुलेश्वर चौहान ने गाली-गलौज करते हुए हाथ में रखे धारदार हसिया से हमला किया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना घरघोड़ा में अपराध क्रमांक 89/2026 धारा 296, 351(3), 115(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।

विवेचना के दौरान पीड़िता के चिकित्सकीय परीक्षण की रिपोर्ट प्राप्त होने पर मामले में हत्या के प्रयास की धारा 109(1) बीएनएस भी जोड़ी गई। पूछताछ में आरोपी तुलेश्वर चौहान पिता मोहन लाल चौहान उम्र 39 वर्ष निवासी जोंगरा पोस्ट मसनियाकला थाना व जिला सक्ती ने अपराध करना स्वीकार किया। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त धारदार लोहे का हसिया जप्त कर लिया।

आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपी को 13 मार्च 2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
कार्रवाई में थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक कुमार गौरव साहू, एएसआई खेमराज पटेल, प्रधान आरक्षक पारसमनी बेहरा एवं आरक्षक भानु चंद्रा की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

👉 एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह का सख्त संदेश —

“ हिंसक घटनाओं को अंजाम देने वालों के विरुद्ध रायगढ़ पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानून हाथ में लेने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।”

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