Youth arrested for barging into a gas office and assaulting a delivery boy following a minor altercation on the road.
🚨 मोटरसाइकिल चालक ने पीछा कर प्रियदर्शनी एचपी गैस ऑफिस में की थी मारपीट

🚨 चक्रधरनगर पुलिस ने आरोपी को अजमानतीय प्रकरण में गिरफ्तार कर भेजा न्यायिक रिमांड पर
🚨 एसएसपी शशि मोहन सिंह का सख्त संदेश — कानून हाथ में लेने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
रायगढ़, सड़क पर हुई मामूली कहासुनी के बाद चक्रधरनगर थाना क्षेत्र स्थित गैस ऑफिस में घुसकर डिलीवरी बॉय से मारपीट करने वाले युवक पर चकधरनगर पुलिस ने गैर जमानती धाराओं में कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
जानकारी के अनुसार प्रार्थी राजा अग्रवाल ने दिनांक 12 मार्च 2026 को थाना चक्रधरनगर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह 11 मार्च 2026 की सुबह करीब 10:30 बजे अपने ऑटो से प्रियदर्शनी एचपी गैस ऑफिस, दुर्गा मंदिर के सामने बोईरदादर रोड में गैस की होम डिलीवरी करने जा रहा था। इसी दौरान सुभाष चौक के पास एक मोटरसाइकिल चालक से साइड देने की बात को लेकर उसकी मामूली बहस हो गई। इसके बाद राजा अपने काम के लिए गैस ऑफिस पहुंच गया।
रिपोर्ट के अनुसार मोटरसाइकिल चालक उसका पीछा करते हुए गैस ऑफिस तक पहुंच गया और अंदर घुसकर अश्लील गाली-गलौज करते हुए हाथ-मुक्कों से मारपीट करने लगा। गैस आफिस के कर्मचारियों ने बीच-बचाव कर किसी तरह मामला शांत कराया। मारपीट करने वाले युवक से नाम-पता पूछने पर उसने अपना नाम रिहान खान निवासी जिला पंचायत के पीछे छोटे अतरमुड़ा थाना चक्रधरनगर जिला रायगढ़ बताया।
प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना चक्रधरनगर में अपराध क्रमांक 96/2026 धारा 296, 115(2), 333 बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया। पुलिस ने प्रार्थी का चिकित्सकीय परीक्षण कराया तथा आरोपी की तलाश कर उसे उसके घर से हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी ने प्रियदर्शनी एचपी गैस ऑफिस के अंदर घुसकर मारपीट करने की बात स्वीकार की।
आरोपी रिहान खान पिता मो. रईस खान उम्र 23 वर्ष निवासी जिला पंचायत के पीछे छोटा अतरमुड़ा थाना चक्रधरनगर जिला रायगढ़ को चक्रधरनगर पुलिस ने दिनांक 12 मार्च 2026 को गिरफ्तार कर अजमानतीय मामले में न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
👉 एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह का सख्त संदेश —
“कानून व्यवस्था भंग करने वाले और सार्वजनिक स्थानों पर मारपीट या गुंडागर्दी करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।”



