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अब जींस-टीशर्ट पहनकर नहीं आ सकेंगे स्कूल,सरकार ने जारी किया ड्रेस कोड

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Now you will not be able to come to school wearing jeans and t-shirt, government issued dress code

सरकार ने राज्य में स्कूल शिक्षकों के लिए एक ‘ड्रेस कोड’ लागू किया है, जिसके तहत उन्हें टी-शर्ट, जींस या डिजाइन और चित्रों वाली कोई अन्य शर्ट पहनने की अनुमति नहीं होगी। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शुक्रवार को जारी एक सरकारी आदेश (जीआर) के अनुसार, राज्य सरकार ने स्कूलों से अपने संबंधित पुरुष और महिला शिक्षकों के लिए ‘ड्रेस कोड’ तय करने को कहा है।

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सरकार द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार, शिक्षकों को जींस और टी-शर्ट, गहरे रंग या डिज़ाइन या प्रिंट वाले कपड़े पहनने की अनुमति नहीं होगी. इसमें सुझाव दिया गया है कि महिला शिक्षकों को सलवार, कुर्ता और दुपट्टा या साड़ी,या चूड़ीदार पहनना चाहिए, जबकि पुरुष शिक्षकों को शर्ट और पैंट पहनना चाहिए, जिसमें शर्ट को पैंट के अंदर करके रखना चाहिए.

सभी पर होगा लागू

ये नियम किसी खास स्कूल के लिए न होकर राज्य के सभी स्कूलों के लिए है. ये प्राइवेट, एडेड, नॉन-एडेड सभी स्कूलों पर समान रूप से लागू होगा. स्कूल तय करेंगे कि उनके यहां के टीचर्स किस तरह की ड्रेस में आएं और फिर ये नियम सभी को मानना होगा.

क्या सलाह दी गई है

स्कूलों से कहा गया है कि वे कुछ ऐसा ड्रेस कोड लागू करें जिसमें मेल टीचर्स पैंट-शर्ट (अंदर टक-इन की हुई) पहनें. इसमें शर्ट लाइट कलर की और पैंट डार्क कलर की होनी चाहिए. महिला टीचर्स सलवार, चूड़ीदार, कुर्ता, दुपट्टा जैसी ड्रेस पहनें या साड़ी पहनें. कलर स्कूल चुन सकते हैं कि उन्हें टीचर्स की ड्रेस का क्या रंग रखना है.
इस सर्कुलर में आगे कहा गया है कि डॉक्टरों के लिए ‘डॉ’, वकीलों के लिए ‘एड’ की तरह, शिक्षक भी अब अपने नाम के आगे अंग्रेजी में ‘Tr’ और मराठी में ‘टी’ लगाएं. बताया गया है कि राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग के इस निर्णय का उद्देश्य शिक्षकों को मान्यता देकर उनका मनोबल बढ़ाना है.

 

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