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चक्रवाती तूफान से हुई फसल नुकसान का 72 घंटे में देनी होगी सूचना,कृषि विभाग ने जारी की एडवाइजरी

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सौरभ बरवाड़/बलौदाबाजार- अति गंभीर चक्रवाती तूफान अर्नब से फसल क्षति की जानकारी के सम्बन्ध मे कृषि विभाग द्वारा एडवाइजरी जारी किया गया है। इसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल नुकसान की सूचना अनिवार्य रूप से किसानों को 72 घंटे के भीतर बीमा कंपनी द्वारा जारी टोल फ्री नं. 14447 कृषि रक्षक पोर्टल पर सूचना देना अनिवार्य है, जिससे बीमा कंपनी एचडीएफसी एर्गों द्वारा 10 दिनों के भीतर सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत किया जा सके।

यह प्रक्रिया फसल कटाई कर खेत और खलिहान में पड़े धान की फसल करपा के लिए कटाई उपरांत 14 दिवस के लिए लागू होगा। वर्तमान में खड़ी फसल पर जल प्लावन की स्थिति निर्मित होने पर योजनांतर्गत फसल कटाई प्रयोग पर प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बीमा दावा भुगतान की गणना की जाएगी।

Ro.No - 14097/135

कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने संयुक्त रूप से राजस्व एवं कृषि विभाग के अधिकारियों को खेतों का भ्रमण कर क्षति का आंकलन रिपोर्ट यथाशीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं,ताकि प्रभावित कृषकों को आरबीसी 6-4 अथवा फसल बीमा का मुआवजा समय पर दिलाया जा सकें।

उप संचालक कृषि दीपक नायक ने बताया कि टोल फ्री नंबर 14447 पर सूचना देते समय किसान का नाम एवं मोबाइल नंबर, बीमा पालिसी नंबर, नुकसान का विवरण, दिनांक, ग्राम, तहसील एवं जिला का नाम, खसरा नंबर एवं बीमित फसल का नाम आदि जानकारी अनिवार्य रूप से अपने पास रखे जिससे जानकारी पोर्टल पर दर्ज हो सके।

कृषक को सलाह-गिरी हुई धान, दलहन, तिलहन फसलें जो पककर तैयार हो चुकी है, उसके सूखने के पश्चात् कटाई का कार्य हाथ से करें।कटी हुई फसलों को सूखाकर सुरक्षित स्थान पर रखें।खेतों से अतिरिक्त जल की निकासी की व्यवस्था शीघ्र अतिशीघ्र करें। अपने खेतों में सतत् निगरानी बनाकर रखें एवं कीटों व बिमारियों के लक्षण दिखाई देने पर मौसम साफ होने पर उसके रोकथाम हेतु अनुशंसित कीटनाशकों एवं कवक नाशकों का छिड़काव करें।

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