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कांग्रेस पार्टी को लगा बड़ा झटका : दिल्ली हाईकोर्ट से IT की कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका खारिज

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Big blow to Congress party: Delhi High Court rejects petition filed against IT action

इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) की कार्रवाई को लेकर दायर की गई याचिका (petition filed) को लेकर कांग्रेस (Congress) पार्टी को बड़ा झटका लगा है. गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने कांग्रेस की याचिका को खारिज कर दिया. कांग्रेस द्वारा दायर की गई याचिका में आयकर विभाग द्वारा वसूली प्रक्रिया (recovery process) को चुनौती दी गई थी.

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इससे पहले हाईकोर्ट ने बीते 20 मार्च को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. कांग्रेस ने 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए आयकर विभाग द्वारा की गई टैक्स री-असेसमेंट प्रोसिडिंग के खिलाफ याचिका दायर की थी. बता दें कि पिछले महीने कांग्रेस नेता और कोषाध्यक्ष अजय माकन ने बताया था कि आयकर विभाग ने उनकी पार्टी के बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं. युवा कांग्रेस का बैंक खाता भी फ्रीज कर दिया गया.

माकन ने कहा था, ‘फिलहाल हमारे पास खर्च करने के लिए, बिजली बिल भरने के लिए, अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं हैं. सबकुछ प्रभावित हो रहा है. न सिर्फ न्याय यात्रा, बल्कि सभी राजनीतिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं.’ आयकर विभाग ने 210 करोड़ रुपये की रिकवरी के आदेश दिए थे. हालांकि आईटी ट्रिब्यूनल ने बुधवार तक खातों से फ्रीज हटा दिया था.

हाईकोर्ट ने चार वित्तीय वर्षों 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 के दौरान इनकम टैक्स विभाग की ओर से शुरु किए गए रिअसेसमेंट की प्रक्रिया को चुनौती देनेवाली याचिका खारिज कर दिया है. सुनवाई के दौरान कांग्रेस पार्टी और इनकम टैक्स विभाग ने इस बात पर सहमति जताई कि 22 मार्च को हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया था वो आदेश इन याचिकाओं पर भी लागू होगा. 22 मार्च को हाईकोर्ट ने कांग्रेस पार्टी की तीन वित्तीय वर्ष के इनकम टैक्स के रिअसेसमेंट कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दिया था.

सुनवाई के दौरान जब कोर्ट ने पूछा था कि कांग्रेस पार्टी की ओर दाखिल इनकम टैक्स रिटर्न में कितने का अंतर है तब इनकम टैक्स विभाग की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने कहा था कि 520 करोड़ रुपये का बकाया है. बता दें कि 13 मार्च को भी दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस पार्टी से 105 करोड़ रुपए की वसूली करने के आदेश पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दिया था.

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