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निर्वाचन से जुड़े भ्रामक या गलत खबर के प्रसारण और भड़काउ भाषण देने पर होगा एफआईआर

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आरोपी पर आईपीसी की धारा 505,125,153A,153 B,295A,298,171 C,171 G दर्ज होगा

Ro No- 13028/187

दिलीप टंडन/सारंगढ़ बिलाईगढ़ लोकसभा आम निर्वाचन 2024 अंतर्गत छत्तीसगढ़ में आदर्श आचरण संहिता लागू है, इस दौरान कोई व्यक्ति भड़काऊ भाषण देता है या निर्वाचन (इलेक्शन) से जुड़े किसी भी मतदान केन्द्र, मतदान सामग्री, ईव्हीएम, स्ट्रांग रूम आदि के संबंध में किसी व्यक्ति के द्वारा किसी भी प्रकार भ्रामक या असत्य,गलत खबर किसी भी माध्यम से चाहे वह मीडिया जिसमें वह सोशल मीडिया के फेसबुक, व्हाटसअप ग्रुप, इंस्टाग्राम, एक्स (पूर्व नाम ट्विटर) पर प्रसारित करता है तो उस व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 505,125,153A,153 B,295A,298,171 C,171G से केस दर्ज होगा। जिसके अधिकांश धारा में बिना वारंट की गिरफ्तार किया जा सकता है और जमानतीय धारा भी नहीं है। इन धाराओं में तीन वर्ष की सजा और जुर्माना दोनों शामिल है।

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