दिलीप टंडन/सारंगढ़ बिलाईगढ़, लोकसभा निर्वाचन के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री धर्मेश कुमार साहू के निर्देश पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनिकेत साहू ने जिले के सभी बैंक अधिकारियों के साथ कलेक्टोरेट सभाकक्ष में बैठक लिया। बैठक में मास्टर ट्रेनर श्री चूड़ामणि गोस्वामी ने बताया कि 12 अप्रैल से लोकसभा चुनाव का नामांकन शुरू किया जाएगा। इस दौरान अभ्यर्थी का चुनाव का व्यय के रिकार्ड के लिए नया खाता खोलना है, जिसमें उसका अकेला व्यक्ति का खाता होना चाहिए। संयुक्त खाता नहीं होना चाहिए। बैंक अधिकारियों को किसी संदिग्ध खाता से किसी व्यक्ति या असंख्य खाता में राशि हस्तांतरण होता है तो संबंधित बैंक अधिकारी इसकी जानकारी व्यय अधिकारी और जिला निर्वाचन कार्यालय को अवगत कराएंगे।
लोकसभा निर्वाचन के अंतर्गत चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी निर्वाचन व्यय के किसी भी मद में किसी भी व्यक्ति या इकाई को दस हजार रूपये से अधिक का भुगतान नकद में नहीं कर सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार उम्मीदवार को अपने निर्वाचन व्यय के किसी मद पर दस हजार से अधिक की राशि का भुगतान रेखांकित या एकाउंट पेई चेक, ड्राफ्ट अथवा आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से ही करना होगा। उम्मीदवारों अथवा राजनैतिक दलों द्वारा दस हजार रूपये से अधिक की राशि नगद के रूप में न तो खर्च की जा सकती है और न ही किसी से चंदे के रूप में ली जा सकती है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक निर्वाचन व्यय के रूप में दस हजार रूपये तक राशि का भुगतान भी उम्मीदवारों द्वारा निर्वाचन व्यय के प्रयोजन से पृथक से खोले गये बैंक खाते से आहरित कर ही किया जा सकेगा। बैठक में जिला कोषालय अधिकारी श्री चंद्रपाल सिंह ठाकुर, निर्वाचन पर्यवेक्षक हरिकिशन डनसेना उपस्थित थे।