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SC की फटकार के बाद बड़े साइज में छपवाया नया माफीनामा,रामदेव ने फिर मांगी माफी

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After SC’s rebuke, new apology letter printed in large size, Ramdev apologized again

पतंजलि, बाबा रामदेव और बालकृष्ण ने बुधवार (24 अप्रैल) को अखबारों में एक और माफीनामा छपवाया। इसमें बिना शर्त कोर्ट से माफी मांगी गई है। पतंजलि पर अखबारों में विज्ञापन देकर एलोपैथी के खिलाफ निगेटिव प्रचार करने का आरोप है। मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है।

 

पतंजलि ने बुधवार को छपवाए माफीनामे में लिखा- हमसे विज्ञापनों को प्रकाशित करने में हुई गलती के लिए ईमानदारी से बिना शर्त माफी मांगते हैं। ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। हम सावधानी के साथ सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने का वचन देते हैं।

इससे पहले 22 अप्रैल को भी पतंजलि ने 67 अखबारों में माफीनामा छपवाया था और भविष्य में ऐसी गलती नहीं दोहराने की बात कही थी। पतंजलि ने 23 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्लाह की बेंच को इसकी जानकारी दी थी।
इसमें लिखा है, ‘भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायलय के निर्देशों/ आदेशों का पालन न करने अथवा अवज्ञा के लिए हम व्यक्तिगत रूप से, साथ ही कंपनी की ओर से बिना शर्त क्षमायाची हैं.

हम विगत 22.11.2023 को बैठक/ संवाददाता सम्मेलन आयोजित करने के लिए भी क्षमाप्रार्थी हैं. हम अपने विज्ञापनों के प्रकाशन में हुई गलती के लिए भी ईमानदारी से क्षमा चाहते हैं और पूरे मन से प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं कि ऐसी त्रुटियों की पुनरावृति नहीं होगी. हम पूरी सावधानी और अत्यंत निष्ठा के साथ माननीय न्यायालय के निर्देशों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. हम न्यायालय की महिमा का सम्मान बनाए रखने और लागू कानूनों एवं माननीय न्यायालय/ संबंधित अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने का वचन देते हैं.

निवेदक
पतंजलि आर्युवेद लिमिटेड, आचार्य बालकृष्ण, स्वामी रामदेव’

योग गुरु रामदेव और बालकृष्ण ने कहा कि आगे से ऐसा नहीं होगा। दोनों ने कहा, ”हम वचन देते हैं कि कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे, हम कानूनों और निर्देशों को हमेशा मानेंगे।”

दरअसल, कोर्ट ने मंगलवार को सवाल उठाते हुए कहा था कि आपके विज्ञापन जैसे रहते थे, क्या माफी वाली ऐड का भी साइज उतना था? सुनवाई के दौरान योग गुरु रामदेव और बालकृष्ण ने कोर्ट में दलील दी थी कि उन्होंने भ्रामक विज्ञापन मामले में अपनी ओर से हुई गलतियों के लिए समाचार पत्रों में बिना शर्त माफी प्रकाशित की है।

जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने रामदेव और बालकृष्ण के वकील से न्यूज़ पेपर में प्रकाशित माफीनामे को दो दिनों के भीतर रिकॉर्ड में पेश करने को कहा।

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