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थाना भाटापारा शहर पुलिस द्वारा मांगलिक भवन, रिजॉर्ट, डीजे एवं धूमाल संचालकों की, ली गई बैठक

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● *शादी एवं अन्य मांगलिक आयोजनों में डीजे धुमाल आदि बजाने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने हेतु दिया गया हिदायत*

RO NO - 12784/135  

● *भाटापारा शहर में शांति व्यवस्था एवं ध्वनि प्रदूषण को दृष्टिगत रखते हुए डीजे धूमाल संचालकों के लिए जारी किया गया निर्देश*

 

सौरभ बरवाड़@भाटापारा- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार द्वारा जिले में नियम विरूद्ध एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों की अवहेलना कर तीव्र गति में डीजे धुमाल आदि बजाकर, ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाने वाले डीजे, धुमाल संचालकों पर कार्यवाही हेतु निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही शादी एवं अन्य आयोजनों के दौरान मांगलिक भवन, रिजॉर्ट आदि में भी ध्वनि प्रदूषण को रोकने हेतु शासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने हेतु भवन, रिजॉर्ट संचालकों को भी आवश्यक समझाइस देने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अविनाश ठाकुर, एसडीओपी भाटापारा आशीष अरोरा के मार्गदर्शन में *थाना प्रभारी भाटापारा शहर निरीक्षक योगिताबाली खापर्डे, निरीक्षक अमित पाटले थाना प्रभारी भाटापारा ग्रामीण, एडिशनल तहसीलदार प्रेम मिंज, नायब तहसीलदार अभिषेक अग्रवाल, नगर पालिका सीएमओ अजय सिंह के नेतृत्व में आज दिनांक 29.05.2024 की सायं 07:00 बजे थाना भाटापारा शहर में मांगलिक भवन, रिजॉर्ट, डीजे एवं धुमाल संचालकों की बैठक* ली गई।

 

बैठक में समिति के सदस्य लक्ष्मी नारायण सोनी, पत्रकार भूपेश दीवान, श्याम पुरोहित, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार, विभिन्न भवनों के मालिक/मैनेजर, रिसोर्ट मलिक, सुरेश सबलानी, केसरवानी भवन, नगर भवन, शिशु मंदिर, महेश्वरी भवन, अग्रसेन भवन आदि के संचालक उपस्थित हुए। बैठक के दौरान मांगलिक भवनों, रिजॉर्ट संचालकों को शासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने एवं इन नियमों को भली भांति भवन में आने वाले परिवार एवं उनके सदस्यों को अवगत कराने हेतु कहा गया है। इसके अतिरिक्त बैठक में उपस्थित डीजे एवं धूमाल संचालकों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के साथ-साथ जिला बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस द्वारा जारी निम्नलिखित नियमों का पालन करने हेतु आवश्यक हिदायत दिया गया:-

 

◆ रात 10 बजे से सुबह 06 बजे तक लाउडस्पीकर और डीजे बजाने पर पाबंदी रहेगी ।

◆ सार्वजनिक स्थान या निजी स्थान पर 60 डेसिबल से अधिक का ध्वनि नहीं होगा।

◆ सक्षम अधिकारी से अनुमति लेकर ही डीजे या धुमाल का संचालन करें ।

◆ मालवाहक वाहनों में डीजे धुमाल को वाहन के बॉडी से बाहर बिल्कुल भी ना निकाले।

◆ डीजे धुमाल लगे वाहनों में चमकीली लाइटें, जिससे आंखें प्रभावित हो, या देखने में किसी प्रकार से परेशानी हो, ऐसा लाइट ना लगाएं ।

◆ *इन समस्त नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर ₹20,000/- तक का जुर्माना का प्रावधान है।*

◆ साइलेंट जोन में डीजे धुमाल बजाना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। जैसे कि स्कूल, अस्पताल, कोर्ट परिसर, वृद्ध आश्रम वाले हिस्सों को साइलेंट जोन में रखा गया है।

◆ ऐसे गाने कदापि न बजाएं जिससे, धार्मिक माहौल खराब हो।

◆ डीजे बजाने वाले अथवा उसे संचालित करने वाले लड़के, अनिवार्य रूप से आई-कार्ड धारण करें।

 

◆ *किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति निर्मित होने पर तुरंत नजदीकी पुलिस थाना अथवा पुलिस कंट्रोल रूम बलौदाबाजार (मोबा. 94791 90629) पर सूचना देवें एवं माहौल बिगाड़ने वाले शरारती तत्वों एवं असामाजिक तत्वों का फोटो, वीडियो लेकर पुलिस के पास अवश्य भेजें ।*

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