SC directs Himachal Pradesh government to release additional water for Delhi, Himachal should give additional water, Haryana should also help, Supreme Court’s directive on Delhi water crisis
दिल्ली में पानी की किल्लत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश और हरियाणा सरकार को गुरुवार (6 जून, 2024) को अहम निर्देश दिया. कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को शुक्रवार (7 जून, 2024) से हर दिन 137 क्यूसेक अतिरिक्त जल छोड़ने का निर्देश दिया है.
कोर्ट ने हरियाणा से कहा कि वह अपने क्षेत्र में पड़ने वाली नहर के जरिए पानी के दिल्ली तक पहुंचने में सहयोग करे. अदालत ने साथ ही कहा कि दिल्ली सरकार को पानी की बर्बादी नहीं करनी चाहिए. सोमवार (10 जून, 2024) तक सभी पक्ष मामले में हुई प्रगति की जानकारी दें. मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh ने अतिरिक्त पानी छोड़ने पर सहमति जताई है। वहीं, हरियाणा की सरकार से कहा है कि वह वजीराबाद बैराज के जरिए दिल्ली तक पानी छोड़ने में मदद करे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की सरकार को यह भी निर्देश दिया है कि पानी की बर्बादी न हो इसके लिए सभी कदम उठाए जाएं।