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Rule Change:केंद्र सरकार ने को कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में किया बदलाव ,बदला ये बड़ा नियम!

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Rule Change: Central Government made changes in Employee Pension Scheme (EPS), changed this big rule!

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कर्मचारी पेंशन योजना (EPS), 1995 में बदलाव किया है. अब 6 महीने से कम कंट्रीब्‍यूट करने वाले सदस्य भी पैसे निकाल सकेंगे. इस बदलाव से ईपीएस के लाखों कर्मचारियों को लाभ होगा. दरअसल, हर साल लाखों ईपीएस सदस्य पेंशन के लिए आवश्यक 10 साल वाले अंशदायी सेवा से पहले ही योजना छोड़ देते हैं. इसमें 6 महीने के अंदर ही इस योजना को छोड़ने वालों की संख्‍या ज्‍यादा है.

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EPS के तहत जो लोग 10 साल से पहले योजना को छोड़ देते थे, उन्‍हें विड्रॉल की सुविधा मिलती थी, लेकिन 6 महीने से पहले इस योजना को छोड़ने वाले लोगों को अपने कंट्रीब्‍यूशन पर विड्रॉल की सुविधा नहीं दी जाती थी. हालांकि अब इस नियम को बदलते हुए सरकार ने बड़ी राहत दी है. नए संशोधन से हर साल 7 लाख से अधिक ईपीएस सदस्यों को लाभ मिलेगा, जो 6 महीने से कम की अंशदायी सेवा के बाद योजना छोड़ देते हैं.

सरकार ने इस नियम में भी किया बदलाव
योजना को और बेहतर बनाने के लिए सरकार ने ईपीएस विवरण में भी संशोधन किया है. अब से विड्रॉल बेनिफिट इस बात पर निर्भर करेगा कि सदस्‍य ने कितने महीने तक सर्विस किया है और वेतन पर कितना ईपीएस का योगदान किया जाता रहा है. इस नियम से विड्रॉल करने में आसानी होगी. इस बदलाव से 23 लाख से ज्‍यादा ईपीएस सदस्‍यों लाभ होगा.

ईपीएस निकासी नियम भी संशोधित
सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना (Employees Pension Scheme), 1995 के निकासी नियमों में बदलाव कर दिया है. इस संसोधन के बाद 6 महीने से कम अंशदायी सेवा वाले कर्मचारी पेंशन योजना के सदस्‍य भी ईपीएस खाते से पैसे निकाल पाएंगे. देश में लाखों ऐसे ईपीएस 95 स्कीम के सदस्य हैं जो पेंशन पाने के लिए 10 वर्ष तक लगातार स्कीम में योगदान करने के नियम के बावजूद बीच में ही स्कीम से बाहर आ जाते हैं.

अभी तक 6 महीने या उससे अधिक समय तक योगदान करने वाले मेंबर्स ही इस विड्रॉल बेनेफिट का लाभ ले सकते थे. ऐसे में जो सदस्य छह महीने से कम समय तक योगदान करने के बाद स्कीम छोड़ देते हैं उन्हें कोई विड्रॉल बेनेफिट नहीं मिलता था.

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