Investigation into the sudden death of a woman revealed to be a murder, police arrested the accused
रायगढ़, 10 जुलाई। बीते 08 जुलाई को थाना चक्रधरनगर में टीवी टावर पेट्रोल पंप के पास रहने वाले प्रेम कुमार राठिया (28 वर्ष) ने उसके साथ रिलेशनशिप में रह रही महिला केवरा सारथी उर्फ संध्या (40 वर्ष) की आकस्मिक मौत की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। प्रेम राठिया ने बताया कि केवरा बाई का पति छोड़ देने से वे पिछले 5 साल से दोनों पति-पत्नी की तरह रह रहे थे। 07 जुलाई की शाम दोनों ने साथ में खाना खाया और सो गए, लेकिन सुबह केवरा बाई नहीं उठी। प्रेम राठिया ने केवरा बाई की मौत को शराब पीने से होना बताया।

थाना चक्रधरनगर में आकस्मिक मौत की सूचना पर मर्ग कायम कर मृतिका नवविवाहित होने से मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में मर्ग जांच, पंचनामा कार्यवाही कर गवाहों के कथन लिए गए तथा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट प्राप्त की गई। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मृतका के सिर और पेट में अंदरूनी चोट से अत्यधिक खून निकलने और मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक होने का उल्लेख था।
चक्रधरनगर पुलिस ने तत्काल प्रथम संदेही प्रेम कुमार राठिया को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की। उसने बताया कि 7 जुलाई की शाम दोनों ने साथ में खाना खाया। रात में करीब 11:00 बजे केवरा सारथी उर्फ संध्या अपने मायके ग्राम केनसरा, पुसौर जाने की जिद कर रही थी, जिसे अगले दिन जाने के लिए कहा गया। इस बात पर दोनों के बीच झगड़ा हुआ और गुस्से में प्रेम राठिया ने केवरा बाई को हाथ, मुक्का और लात से सिर और पेट में मारकर चोट पहुंचाई।
मर्ग जांच पर आरोपी प्रेम कुमार राठिया द्वारा हत्या कर अपराध छिपाने का साक्ष्य मिलने पर आरोपी के विरुद्ध कल अपराध क्रमांक 335/2024 धारा 103(1), 238 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी प्रेम कुमार राठिया पिता पानिकराम राठिया, उम्र 28 साल, निवासी खुरूशलेंगा थाना तमनार, हाल मुकाम टीवी टावर पेट्रोल पंप के पास थाना चक्रधरनगर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
इस जांच कार्यवाही एवं आरोपी की पतासाजी, गिरफ्तारी में थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक प्रशांत राव आहेर, उप निरीक्षक जी.एल. साहू, प्रधान आरक्षक श्याम देव साहू की विशेष भूमिका रही।