Union Budget 2024: Big rebate on income tax, changes in new tax regime, increase in standard deduction, increased from Rs 50,000 to Rs 75,000
नई दिल्लीः Union Budget 2024 on Income Tax Slabs and Rates: केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने बड़ा ऐलान किया है. दोनों टेक्स रिजीम एक किए जाएंगे. स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दिया गया है. न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव किया गया है.
TDS चूक के लिए एसओपी लाएगी सरकार
वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि वह आयकर अधिनियम की व्यापक समीक्षा करेगी ताकि इसे पढ़ना आसान हो सके. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए यह भी कहा कि सरकार टीडीएस चूक के लिए एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) लेकर आएगी. ऐसे अपराधों के लिए समझौते को सरल और युक्तिसंगत बनाया जाएगा. उन्होंने कहा कि धर्मार्थ ट्रस्ट के लिए दो कर छूट व्यवस्थाओं को एक में मिला दिया जाएगा.
बजट में वित्त मंत्री ने नौकरीपेशा लोगों के लिए न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा दिया है. यह 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है. वहीं, वित्त मंत्री ने सभी फाइनेंशियल और नॉन-फाइनेंशियल एसेट्स पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ा दिया है. अब LTCG 12.5% की दर से कर लगेगा. इसके अतिरिक्त, पूंजीगत लाभ के लिए छूट की सीमा 1.25 लाख रुपये प्रति वर्ष निर्धारित की जाएगी. वहीं, STCG पर 20 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा.
New tax regime revised (न्यू टैक्स रिजीम बदलाव के बाद)
0 to 3 तक लाख तक आमदनी पर कोई टैक्स नहीं
3 से 7 लाख आय पर 5% आयकर
7 से 10 लाख की आय पर 10% आयकर
10 लाख से 12 लाख की आय पर 15% आयकर
12 लाख से 15 लाख की आय पर 20% आयकर
15 लाख से ज्यादा की आय पर 30% आयकर
इससे पहले पिछले साल न्यू टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया था.
इससे पहले ये न्यू टैक्स स्लैब था (New Tax Slab- 2023)-
0 से तीन लाख पर 0 फीसदी
3 से 6 लाख पर 5 फीसदी
6 से 9 लाख पर 10 फीसदी
9 से 12 लाख पर 15 फीसदी
12 से 15 लाख पर 20 फीसदी
15 से ज्यादा लाख पर 30 फीसदी
ओल्ड टैक्स स्लैब ((Old Tax Slab)-
2.5 लाख तक- 0%
2.5 लाख से 5 लाख तक- 5%
5 लाख से 10 लाख तक- 20%
10 लाख से ऊपर- 30%