A 19 year old boy had to pay a heavy price for holding a minor girl’s hand and saying “I love you” to her. He was sentenced to 2 years in jail.
मुंबई। Mumbai man imprisonment मुंबई के एक युवक को नाबालिग लड़की का हाथ पकड़कर ‘आई लव यू’ कहना भारी पड़ गया है। एक विशेष पॉक्सो अदालत ने ऐसा करने वाले 19 वर्षीय युवक को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
छेड़छाड़ का ठहराया दोषी
यौन अपराधों से बच्चों का विशेष संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) अदालत के न्यायाधीश अश्विनी लोखंडे ने सजा सुनाते हुए कहा कि आरोपी द्वारा कहे गए शब्दों ने 14 वर्षीय पीड़िता की गरिमा को ठेस पहुंचाया है। अदालत ने 30 जुलाई को पारित अपने आदेश में आरोपी को आईपीसी के तहत छेड़छाड़ का दोषी ठहराया है।
युवक ने लड़की का हाथ पकड़कर खींचा था
कोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार, लड़की के साथ छेड़खानी की घटना घटना 9 सितंबर 2019 को रात 11 बजे हुई थी। लड़की की मां ने उसे चायपत्ती खरीदने के लिए घर से बाहर भेजा था। जब लड़की दुकान से लौटी और अपनी इमारत की पहली मंजिल पर चढ़ने लगी। इसी दौरान बिल्डिंग के दूसरे विंग में रहने वाले एक युवक ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। उसने लड़की से ‘आई लव यू’ कहा और दूसरी बार हिंदी में ‘मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं’ भी कहा। लड़की किसी तरह उसके चंगुल से छूटी और रोते हुए अपने घर पहुंची। उसने पूरा वाकया अपनी मां को बता दिया। युवक की करतूत सुनकर लड़की की मां सीढियों पर आई और विरोध दर्ज कराया। युवक ने उसे धमकी दी। शोर सुनकर बिल्डिंग में रहने वाले अन्य लोग वहां पहुंच गए। 10 सितंबर को लड़की की ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद आरोपी पर आईपीसी के तहत यौन उत्पीड़न करने और पॉक्सो के तहत आरोप लगाया।
कोर्ट ने प्रेम संबंध की दलील को खारिज किया
शिकायत के आधार पर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में कोर्ट ने 2023 में आरोपी को जमानत भी दे दी। इसके बाद स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में इस केस की सुनवाई चलती रही। कोर्ट में पीड़िता और उसकी मां ने गवाही दी। कोर्ट में इस केस के जांच अधिकारी और पब्लिक प्रॉस्क्यूटर गीता मलंकर का बयान भी दर्ज किया गया। घटना के समय लड़की 14 साल की थी, लेकिन उसने चार साल बाद 18 साल की उम्र में अदालत में गवाही दी। इस दौरान बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी कि आरोपी और पीड़िता के बीच प्रेम संबंध है। अपनी गवाही में लड़की ने प्रेम प्रसंग से इनकार किया। सुनवाई के बाद जस्टिस अश्विनी डी लोखंडे ने कहा कि पीड़िता और उसकी मां के साक्ष्य एक-दूसरे से मेल खाते हैं, जो विश्वसनीय हैं। अदालत ने प्रेम संबंध की दलील को भी नकार दिया और आरोपी को यौन उत्पीड़न का दोषी करार दिया। कोर्ट ने आरोपी को दो साल की सजा और दो हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि युवक द्वारा पहले से जेल में बिताए गए समय को सजा की अवधि से घटा दिया जाएगा।
आरोपी पर धमकी देने का आरोप
इसके अलावा, जब लड़की की मां घटना के बाद आरोपी से बात करने गई तो उसने धमकी दी और उससे कहा कि “वह जो चाहे कर ले”, पीड़िता और उसकी मां के साक्ष्य ने आरोपों को सही साबित किया. अदालत ने आरोपी के वकील से कहा कि दिए गए सबूतों को झूठा साबित करने के लिए कोर्ट के सामने कोई सबूत पेश नहीं किया गया.