Co-accused data entry operator arrested in paddy embezzlement case
अपराध क्रमांक 210/2024 धारा 409.34.भा. द. वि
बिलासपुर। मामले की संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी देवदत्त साहू पिता हर प्रसाद साहू साकिन सहकारी बैंक शाखा प्रबंधक लोहारसी ने लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराया की सेवा सहकारी समिति मर्यादित गोड़ाडीह प्र. क्र. 575 मे खरीफ विपणन वर्ष 2023 / 2024 मे लगभग 62650 क्विंटल धान खरीद की गई थी जिसमें से लगभग 56000 क्विंटल धान का परिदान मिलर को किया गया है दिनांक 16.06.24 की स्थिति में 5955 क्विंटल धान समिति के पास ऑनलाइन रिकॉर्ड के मुताबिक होना चाहिए लेकिन मौके पर भौतिक सत्यापन करने पर 1005 क्विंटल धान मिला शेष 4950.21 क्विंटल धान की कमी है जो खरीदी प्रभारी प्रकाश लहरे एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर योगेश कुमार लहरे के द्वारा मिलीभगत कर 4950.21 क्विंटल धान प्रत्येक क्विंटल कीमती 3100 रुपया जुमला कीमती 15345651 रुपया का धान को गबन कर शासन को साशय क्षति पंहुचा कर अवैध लाभ अर्जित किया गया है की रिपोर्ट पर धारा सदर अपराध पंजी. कर विवेचना दौरान आरोपी तत्कालीन समिति प्रभारी प्रकाश लहरे पिता जीधन 56 साल गोदाडीह को गिरफ्तार कर दिनांक 27.07.24 को रिमांड में जेल भेज दिया गया है.
सह आरोपी डाटा एंट्री ऑपरेटर योगेश कुमार लहरे घटना के बाद से फ़रार था। पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह के निर्देशन में लगातार आरोपी की पतासाजी की जा रही थी ,
आज दिनांक 06.08.24 को आरोपी योगेश कुमार लहरे पिता पूरीराम लहरे 36 साल निवासी ग्राम गोराडीह को हिरासत मे लेकर पूछताछ किया गया जो मुख्य आरोपी प्रकाश लहरे के द्वारा मार्केट में बिचौलिए को अवैध रूप से बेचे गए धान के बारे में तथा मिलर को डीओ कम करने के लिए दिए गए रकम के बारे में जानकारी होना बताया , इस प्रकार आरोपी योगेश लहरे के द्वारा मुख्य आरोपी प्रकाश लहरे को सहयोग करना पाया गया ,आरोपी के खिलाफ अपराध धारा सबूत पाए जाने से विधिवध दिनांक 06/08/24 को गिरफतार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय बिलासपुर भेजा गया है मिलर तथा अवैध धान खरीदने वाले के खिलाफ जांच की जा रही है