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अश्नीर ग्रोवर ने भारतपे के खिलाफ पोस्ट के लिए माफी मांगी;कोर्ट ने लगाया 2 लाख का जुर्माना

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Ashneer Grover apologizes for post against BharatPe; court imposes fine of Rs 2 lakh

भारतपे के सह-संस्थापक अश्नीर ग्रोवर ने अपने पूर्व नियोक्ता को निशाना बनाने वाली सोशल मीडिया पोस्ट के लिए मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट के सामने माफी मांगी है। इस दौरान कंपनी के बारे में अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, जबकि उन्होंने आश्वासन दिया था कि वह ऐसा नहीं करेंगे।

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भारत पे की मूल कंपनी रेजिलिएंट इनोवेशन ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक नया मामला दायर करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की और कंपनी से संबंधित ‘गोपनीय जानकारी’ होने का दावा करने वाले के खुलासे को रोकने के लिए निषेधाज्ञा की मांग की थी.

जनवरी में दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतपे और उसके अलग हो चुके सह-संस्थापक को मतभेद के बाद भी एक-दूसरे के प्रति विनम्र रहने की सलाह दी थी। अदालत ने ग्रोवर से कथित रूप से मानहानिकारक बयान न देने का आग्रह किया था। वहीं, अदालत ने इस मामले को लेकर कहा कि सोशल मीडिया ने वास्तव में हमें इस स्तर तक नीचे ला दिया है। हम यहां क्या कर रहे हैं? मूल रूप से, उन्हें एक-दूसरे के प्रति विनम्र होना चाहिए। आप अलग हो गए हैं, अपना मुकदमा लड़ें।

भारत पे के वकील ने 24 नवंबर को अदालत में तर्क दिया कि ग्रोवर के कार्यों ने उनके रोजगार समझौते में उल्लिखित दायित्वों का उल्लंघन किया है, यह दावा करते हुए कि उन्होंने कंपनी के बारे में गोपनीय जानकारी का खुलासा किया है.

2 लाख रुपये का जुर्माना
न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने ग्रोवर के आचरण को देखते हुए और अदालत के पिछले आदेश के उल्लंघन के लिए उन पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। जबकि, मई 2023 में अदालत ने ग्रोवर और भारतपे को एक दूसरे के खिलाफ ‘असंसदीय’ और ‘अपमानजनक’ भाषा का उपयोग नहीं करने का आदेश पारित किया गया था। वहीं, बाद में भारतपे ने अपने लंबित मुकदमे में एक आवेदन दायर किया, जिसमें ग्रोवर द्वारा इस महीने की शुरुआत में किए गए कुछ सोशल मीडिया पोस्ट की ओर इशारा गया, जहां उन्होंने कंपनी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी।

आदेशों का उल्लंघन नहीं करेंगे
ग्रोवर आदतन अपराधी है और बार-बार अदालत के आदेशों का उल्लंघन कर रहा है। वहीं, ग्रोवर की ओर से पेश हुए वकील गिरिराज सुब्रमण्यम ने अदालत से कहा कि वह माफी मांग रहे हैं और हलफनामा दे रहे हैं कि वह अदालत के आदेशों का उल्लंघन नहीं करेंगे। सुब्रमण्यम ने अदालत को बताया कि ग्रोवर ने अपने ट्वीट भी हटा लिए हैं। इस दौरान भारतपे की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अखिल सिब्बल ने दलील दी कि जब तक उन्होंने अपने ट्वीट डिलीट किए, तब तक मीडिया ने उन्हें उठा लिया था और नुकसान हो चुका था।

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