Three accused operating mule accounts were arrested.
● पूर्व में गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ, परिस्थितिजन्य एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर तीनों आरोपियों को लिया गया हिरासत में

● आरोपियों द्वारा म्यूल खाते के संचालन के माध्यम से साइबर ठगी की रकम का किया जा रहा था उपभोग
● आरोपियों के बैंक खाते में सायबर ठगी की रकम हो रही थी जमा
सौरभ बरवाड़/बलौदाबाजार – जिला बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस द्वारा म्यूल अकाउंट खातेदारों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में ग्राम कुम्हारी निवासी आरोपी लक्ष्मी नारायण पटेल को हिरासत में लिया गया था, जिसके द्वारा अपने खाते को साइबर फ्रॉड में म्यूल अकाउंट के रूप में उपयोग किया जाना पाया गया। जिस पर जांच उपरांत थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्र. 763/2025 धारा 317(4),318(4),61(2) के बीएनएस का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण के जांच क्रम में तथा गिरफ्तार आरोपी लक्ष्मी नारायण पटेल से विस्तृत पूछताछ पर प्राप्त जानकारी में कई अन्य आरोपियों के संबंध में पता चला, जिनके द्वारा साइबर ठगी से रकम प्राप्त करने हेतु म्यूल अकाउंट का संचालन किया जा रहा है।
प्रकरण में पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता के कुशल निर्देशन में थाना सिटी कोतवाली एवं साइबर सेल की संयुक्त पुलिस द्वारा आरोपी लक्ष्मी नारायण पटेल से विस्तृत पूछताछ, परिस्थिति जन्य एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी ईश्वर प्रसाद उर्फ विवेक पटेल, रविशंकर कश्यप एवं आयुष बंजारे को हिरासत में लिया गया। आरोपी ईश्वर प्रसाद पटेल से पूछताछ करने पर उसके द्वारा आयुष बंजारे एवं रवि शंकर कश्यप के खाते का उपयोग कर सायबर ठगी से रुपए प्राप्त करना ज्ञात हुआ है तथा आयुष बंजारे एवं रवि शंकर कश्यप के खाते में धोखाधड़ी की रकम जमा होने तथा उसके बदले में दोनों व्यक्तियों को ₹14,500 एवं ₹30,000 नगद प्राप्त हुआ है। कि प्रकरण में तीनों आरोपियों को आज दिनांक 29.09.2025 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जा रही है। प्रकरण विवेचना मे है।
आरोपियों के नाम
1. ईश्वरी प्रसाद पटेल उर्फ विवेक पटेल उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम मोडेहे थाना तखतपुर जिला बिलासपुर
2. रविशंकर कश्यप उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम ठरकपुर पोस्ट कोतरी थाना लालपुर जिला मुंगेली
3. आयुष बंजारे उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम मुढे पोस्ट बेलसरा थाना तखतपुर जिला बिलासपुर



