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7 दिनों में विभिन्न प्रकरणों पर 8 लाख रूपये से अधिक का लगाया गया जुर्माना

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Fine of more than Rs 8 lakh imposed on various cases in 7 days

अवैध खनिज खनन पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी

RO NO - 12784/135  

सौरभ बरवाड़@बलौदाबाजार- 20 जनवरी 2024/राज्य शासन के निर्देश पर जिले में अवैध खनिज परिवहन के मामलों में तेज़ी से कार्रवाई की जा रही है। अवैध रेत मुरूम खनन एवं परिवहन के विरुद्ध प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की गई। जिसके तहत 7 दिनों में 15 प्रकरणों पर 8 लाख 81 हजार 756 रूपये से अधिक का लगाया गया जुर्माना
खनिज शाखा,जिसमें खनिज मुरूम के 03 प्रकरण सीतापार (भाटापारा), रिंगनी (भाटापारा), जुनवानी (पलारी) तथा खनिज रेत के 03 प्रकरण दतान (ख), बल्दाकछार एवं पैरागुड़ा का प्रकरण शामिल है, जिनके निराकरण से कुल 6 लाख 35 हजार 800 रूपये एवं अवैध परिवहन के कुल 09 प्रकरण जिसमें 07 रेत व 02 चूनापत्थर के प्रकरण शमिल है, जिसके निराकरण से कुल रु.2 लाख 45 हजार 960 रूपये अर्थदंड राशि की वसूली की गई है। रेत भंडारण में अनियमितता पाये जाने पर बल्दाकछार, पैरागुड़ा एवं ठाकुरदिया तहसील कसडोल में स्थित रेत भंडारण की जांच कर छ.ग. खनिज (खनन, परिवहन तथा भंडारण), नियम 2009 के तहत् भंडारण नियमों के शर्तोल्लंघन पर कारण बताओ नोटिस जारी कर कार्यवाही प्रचलन में है। यह सभी कार्रवाई छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 एवं एमएमडीआर एक्ट 1957 की धारा 21 से 23 के अंतर्गत किया गया है। इन वाहन मालिकों पर नियमानुसार जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है।

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